फिंगेश्वर CMO सस्पेंड, तीन SDM, दो CEO, पांच सीएमओ सहित दर्जन भर से ज्यादा जिला अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस, टीचर निलंबित
Phingeshwar CMO suspended, show cause notice issued to more than a dozen district officials including three SDMs, two CEOs, five CMOs
गरियाबंद : कलेक्टर कलेक्टर दीपक अग्रवाल ने फिंगेश्वर सीएमओ को निलंबित करने के निर्देश दिये हैं. तीन एसडीएम, दो सीईओ, पांच सीएमओ सहित दर्जन भर से ज्यादा जिला अधिकारियों को अनुपस्थित रहने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है.
कलेक्टर अग्रवाल सुशासन तिहार के तहत क्षेत्र भ्रमण पर थे. इस दौरान फिंगेश्वर सीएमओ श्री चंदन मानकर कार्यालय में गैरहाजिर पाये गये. और मुख्यालय से बाहर थे. साथ ही सुशासन तिहार के समीक्षा बैठक के दौरान भी बिना अनुमति के गैरहाजिर रहे. जिस पर उन्हें गैर जिम्मेदार मानते हुए निलंबित करने के प्रस्ताव उच्च कार्यालय को भेजने के निर्देश दिये हैं. इसी तरह समीक्षा बैठक के दौरान बिना बताये गैरहाजिर रहने वाले अधिकारियों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिये है. इनमें राजिम के एसडीएम विशाल महाराणा, मैनपुर एसडीएम पंकज डाहिरे, देवभोग एसडीएम तुलसीदास मरकाम.हैं.
इसी तरह जनपद पंचायत मैनपुर के सीईओ सुश्री श्वेता शर्मा, देवभोग रवि सोनवानी तथा नगरीय निकाय राजिम के सीएमओ मनीष कुमार गायकवाड़, कोपरा के सीएमओ श्यामलाल वर्मा, छुरा सीएमओ लालसिंग मरकाम, देवभोग संतोष स्वर्णकार शामिल है.
इसके अलावा महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी अशोक पाण्डेय, जिला शिक्षा अधिकारी ए.के. सारस्वत, कृषि विभाग के उप संचालक चंदन रॉय, जल संसाधन विभाग के कार्यपालन अभियंता एस.के. बर्मन, विद्युत विभाग के प्रभारी अधिकारी, उद्यानिकी विभाग के प्रभारी अधिकारी, राजीव गांधी शिक्षा मिशन के डीएमसी के.एस नायक, जिला रोजगार अधिकारी, खनि अधिकारी रोहित साहू, खादी ग्रामोद्योग, रेशम विभाग, क्रेडा विभाग, बैंक के जिला अधिकारियों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिये गये है.
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धमकी देता और गाली-गलौज करता, टीचर सस्पेंड
धमतरी : लेक्चरर के खिलाफ मिली शिकायत की जांच में पुष्टि होने के बाद डीपीआई दिव्या मिश्रा ने निलंबित कर दिया है. लेक्चरर के खिलाफ गाली गलौज, मारपीट, शैक्षणिक कार्य में बाधा डालने की शिकायतें थी. जिसकी जांच में पुष्टि हुई. जांच में पुष्टि के बाद लेक्चरर एलबी रोहित कुमार देवांगन को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया.
शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शंकरदाह में लेक्चरर एलबी रोहित कुमार देवांगन पदस्थ थे. उनके खिलाफ स्कूली बच्चों ने दुर्व्यवहार,अपशब्दों के प्रयोग की शिकायत की थी. जिस पर जांच बिठाई गई थी. लोक शिक्षण विभाग की संचालक दिव्या मिश्रा ने जारी आदेश में कहा कि जिला शिक्षा अधिकारी के पत्र 6 दिसंबर 2024 के मुताबिक रोहित कुमार देवांगन व्याख्याता (एलबी) शासकीय उमावि विद्यालय शंकरदाह जिला धमतरी के खिलाफ अनुशासन व्यवस्था भंग करने, शैक्षणिक गतिविधियों में व्यवधान करने, गाली-गलौज करने और मारने-पीटने की धमकी दी जाने की शिकायत मिली थी.
उक्त शिकायत को संज्ञान में लेकर कार्यालयीन आदेश 29 अक्टूबर 2024 को जांच कराई गई.जांच प्रतिवेदन में शिकायत की पुष्टि हुई. पूर्व में भी देवांगन के खिलाफ गलत व्यवहार एवं गंदे शब्दों का प्रयोग करते हुए शरीर के किसी भी अंग पर हाथ रखने, बैड टच संबंधी शिकायत मिलने पर विकासखंड शिक्षा अधिकारी धमतरी से जांच कराई गई थी.
अधिकारियों की टीम स्कूल पहुंची। जांच प्रतिवेदन के मुताबिक शिकायत की पुष्टि हुई थी। शिक्षक रोहित कुमार देवांगन के उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण 1965 के नियम-3 के खिलाफ है. सिविल सेवा 1966 के नियम 9 के उपनियम (1) के अंतर्गत रोहित कुमार देवांगन को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया गया.
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