कर्ज अदा करने के बाद भी आरक्षक को किया प्रताड़ित, खुदकुशी के लिये उकसाने वाले आरोपी हरिश को पुलिस ने चंद घण्टों में किया गिरफ्तार

The constable was harassed even after paying the loan, the accused Haris who incited him to commit suicide was arrested by the police within a few hours

कर्ज अदा करने के बाद भी आरक्षक को किया प्रताड़ित, खुदकुशी के लिये उकसाने वाले आरोपी हरिश को पुलिस ने चंद घण्टों में किया गिरफ्तार

दुर्ग/भिलाई नगर : खुदकुशी के लिये उत्प्रेरित करने वाले आरोपी को चंद घण्टों में दुर्ग पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया. न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजा गया. आरोपी पहले भी कर्जा एक्ट के मामले में थाना भिलाई भट्ठी में गिरफ्तार हो चुका है. उक्त आरोपी मारपीट और अवैध उगाही का आदतन आरोपी है. आरोपी के द्वारा भिलाई नगर, तिल्दा नेवरा क्षेत्र मे अलग-अलग एक्सीडेन्ट करने से दो व्यक्ति की मौत हुई थी.
मिली जानकारी के मुताबिक मृतक सुरेन्द्र साहू पिता स्व मंशाराम साहू उम्र 40 साल साकिन न्यू पुलिस लाईन दुर्ग द्वारा हरिश मिश्रा राशन दुकान वाले से 10 लाख रुपये उधार लिया. जिसे मृतक सुरेन्द्र साहू के द्वारा पूरे पैसे वापस कर दिया था. आरोपी हरिश कुमार मिश्रा द्वारा मूलधन और ब्याज के पैसो को लेकर मृतक से लगातार मोबाईल के जरिए पैसो की मांग कर प्रताड़ित करता था. घटना दिनांक को भी आरोपी अपने मोबाईल से लगातार मृतक को फोन कर प्रताड़ित किया. जिसकी प्रताड़ना से तंग आकर मृतक मजबूर होकर खुदकुशी कर लिया.
मर्ग जांच पर धारा 108 बीएनएस, छ.ग. ऋणियों का संरक्षण अधिनियम 1937 की धारा 4 कायम कर मामला जांच में लिया गया। कायमी के बाद थाना पद्मनाभपुर पुलिस के द्वारा मामले की गंभीरता को संज्ञान में लेते हुए थाना प्रभारी पद्मनाभपुर एवं उसकी टीम के द्वारा आरोपी का पता तलाश कर हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया.
आरोपी ने जुर्म करना कबूल किया. आरोपी द्वारा पूर्व में भी ब्याज रकम की अवैध उगाही के मामले में थाना भिलाई भटूठी के अपराध क्र. 20/2017 धारा 384 कर्जा एक्ट की धारा 4 के मामलो में भी गिरफ्तार हो चुका है.
इसी तरह 2 अन्य मारपीट के मामलो में भी सन् 1998 तथा 2007 में भी गिरफ्तार हो चुका है. आरोपी के द्वारा भिलाई नगर, तिल्दा नेवरा क्षेत्र मे अलग-अलग एक्सीडेन्ट करने से दो व्यक्ति की मौत हुई थी. इसके अलावा आरोपी के खिलाफ दुर्ग भिलाई और रायपुर के थानो मे कई जुर्म दर्ज हैं.
आरोपी से कर्ज के लेनदेन के बारे में डायरी जप्त की गई. आरोपी के खिलाफ पुख्ता अपराध सबूत पाये जाने से 10 अगस्त 2025 के बजे गिरफ्तार कर मामला अजमानतीय अपराध का होने से आरोपी को अदालत पेश किया गया. उक्त आरोपी मारपीट एवं अवैध उगाही का आदतन आरोपी है. आरोपी पहले भी कर्जा एक्ट के मामले में थाना मिलाई भट्ठी में गिरफ्तार हो चुका है.
नाम आरोपी
हरिश मिश्रा उम्र 49 साल पता- क्वा. नं. 18 बी, सड़क एवेन्यू सी सेक्टर 1 भिलाई भट्ठी जिला दुर्ग
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