रेंज IG अमरेश मिश्रा रायपुर द्वारा जिला के अधिकारियों की ली गई बैठक, क्राइम मीटिंग में कार्यो की विस्तृत समीक्षा कर दिया गया दिशा निर्देश
Range IG Amresh Mishra Raipur held a meeting of district officials, detailed review of work was done in the crime meeting and guidelines were given.
रायपुर : आज 23 फरवरी 2025 को पुलिस महानिरीक्षक रायपुर रेंज रायपुर अमरेश मिश्रा द्वारा सिविल लाईन स्थित सी-4 भवन के सभाकक्ष में उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह की मौजूदगी में राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों की बैठक ली गई.
इस बैठक में पुलिस महानिरीक्षक द्वारा रायपुर पुलिस के कार्यो की विस्तृत समीक्षा की गई और वर्ष 2025 के लिये तैयार की गई कार्ययोजना का प्रस्तुतीकरण कर समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए जरुरी दिशा निर्देष दिये गए. इसके लिए एक साल से ज्यादा समय से पेंडिंग अपराधों, धारा 173(8)/193(9) जाफौ के मामलों, लघु अधिनियम/प्रतिबंधात्मक कार्यवाही, लंबित मर्ग, गुम बालक बालिका, अनियमित वित्तीय कंपनियों के पेंडिंग मामलों, गिरफ्तारी/स्थायी वारंट तामिली, पेंडिंग शिकायत और सीसीटीएनएस, सायबर क्राईम, नाबालिग का ट्रायल बालिग के रुप में कराए जानेलायक मामलों का चिन्हांकन और कई पोर्टल में एंट्री के साथ ही एनडीपीएस, पशु तस्करी और आबकारी एक्ट के मामलों में फाइनेंसियल इन्वेस्टिगेशन कर अपराध से अर्जित संपत्ति का अटैचमेंट और जप्त वाहन के राजसात एवं नीलामी की कार्यवाही तथा आदतन अपराधियों के खिलाफ पिट एनडीपीएस की कार्यवाही, बेल जंप मामलों की मॉनिटरिंग एवं रकम के लेन-देन की शिकायतों पर बिना देरी किए शिकायतकर्त्ता को फैना देने, शहर की यातायात व्यवस्था को मजबूत करने और हादसों में कमी लाने के लिए शराब पीकर वाहन चलाने वाले, तेज रफ्तार वाहन चलाने वाले, अवैध पार्किंग, बिना हेलमेट और अवैध पार्किंग के खिलाफ अभियान संबंधी बिन्दुओं पर प्रस्तुत कार्ययोजनानुसार लघु अवधि और दीर्घ अवधि के लिए अलग-अलग टॉरगेट दिया जाकर सभी स्तर के अधिकारियों की जिम्मेदारी निर्धारित कर कार्यवाही करने के निर्देश दिये गए.
लंबित मर्ग एवं अपराध के लियेे 7 दिवस, 1 माह और 2 माह में निराकरण के लिए चरणबद्ध टॉरगेट निर्धारित किये गए हैं. शिकायतों की जांच कर नियमानुसार नये क्रिमिनल लॉ के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही करने और अहम मामलों और बेल के मामलों की नियमित मॉनिटरिंग करने के लिए पर्यवेक्षण अधिकारियों को निर्देश देने के साथ ही सायबर अपराधों के रोकथाम के लिए कार्यक्षमता में संवर्धन कर त्वरित जांच कर विधिसम्मत कार्यवाही के लिए निर्देशित किया गया. वर्गीकृत अपराधी पर निगाह रखने के लिए अधिकारियों/कर्मचारियों को नामांकित करने सहित आगामी विधानसभा सत्र के दौरान व्ही.आई.पी. प्रवास एवं कानून व्यवस्था की दृष्टि से समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिये गए.
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