शादी का झांसा देकर ले गया पुणे, नाबालिग लड़की से दुष्कर्म, पुलिस ने आरोपी रामेश्वर को गिरफ्तार कर भेजा सलाखों के पीछे, बालिका सकुशल बरामद
Lured a minor girl to Pune under the pretext of marriage and raped her; police arrested the accused, Rameshwar, and put him behind bars; the girl was recovered safely.
मुंगेली : मुंगेली पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल (भा.पु.से.) के निर्देशन में महिला संबंधी अपराधों एवं गुमशुदा नाबालिगों की त्वरित दस्तायाबी अभियान के तहत थाना सिटी कोतवाली मुंगेली पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए नाबालिग बालिका को सकुशल बरामद कर दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया.
मिली जानकारी के मुताबिक 7 जनवरी 2026 को एक प्रार्थी ने थाना सिटी कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी नाबालिग बेटी को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है. मामले में अपराध क्रमांक 08/2026 के तहत धारा 137(2) बीएनएस में जुर्म दर्ज कर मामले की जांच शुरू की गई.
इस मामले में मुखबिर और तकनीकी सबूतों के आधार पर पता चला कि बालिका ग्राम बैगाकापा निवासी रामेश्वर साहू के पास है. पुलिस टीम ने 10 जून 2026 को ग्राम बैगाकापा पहुंचकर गवाहों की मौजूदगी में नाबालिग बालिका को आरोपी रामेश्वर साहू पिता जनीराम साहू उम्र 18 साल निवासी बैगाकापा, थाना लालपुर, जिला मुंगेली के कब्जे से सकुशल बरामद किया। बालिका का स्वास्थ्य परीक्षण एवं कथन दर्ज कराने के बाद उसे परिजनों को सौंप दिया गया.
जांच में यह साबित हुआ कि आरोपी ने नाबालिग होने की जानकारी होने के बावजूद शादी का झांसा देकर उसे बहला-फुसलाकर पुणे ले गया और वहां लगातार उसका दैहिक शोषण किया. इसके आधार पर प्रकरण में धारा 87, 64(2) बीएनएस एवं पाक्सो एक्ट की धारा 4 एवं 6 जोड़ी गई.
आरोपी रामेश्वर साहू ने पूछताछ में जुर्म करना कबूल किया. जिसके बाद 11 जून 2026 को उसे विधिवत गिरफ्तार किया गया और 12 जून 2026 को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया.
आरोपी
रामेश्वर साहू पिता जनीराम साहू उम्र 18 साल निवासी बैगाकापा, थाना लालपुर, जिला मुंगेली
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