सेंट्रल जेल से पैरोल पर 83 कैदी बाहर गए 70 बंदी नहीं लौटे वापस, कैदियों की वापसी नहीं होने पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, मांगी लेटेस्ट रिपोर्ट
83 prisoners went out on parole from Central Jail 70 prisoners did not return hearing was held in High Court on non return of prisoners latest report sought
बिलासपुर : बिलासपुर हाईकोर्ट में पैरोल पर गए कैदियों की वापसी नहीं होने के अहम मामले में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान बताया गया कि शपथ पत्र के जरिए दी जानकारी में डीजीपी जेल ने बताया है कि 83 कैदी पैरोल में बाहर थे. जिनमें से 10 को पकड़ लिया गया है और तीन की मौत हो गई है.
बिलासपुर हाईकोर्ट में पैरोल पर गए कैदियों की वापसी नहीं होने के अहम मामले में सुनवाई हुई. मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा और जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद की डबल बेंच में सुनवाई के दौरान शासकीय अधिवक्ता ने हाईकोर्ट के सामने 30 सितंबर 2024 के आदेश की परिपालन की जानकारी दी.
सुनवाई के दौरान बताया गया कि शपथ पत्र के जरिए दी जानकारी में डीजीपी जेल ने बताया है कि 83 कैदी पैरोल में बाहर थे. जिनमें से 10 को पकड़ लिया गया है और तीन की मौत हो गई है. अभी भी 70 कैदी पैरोल लेकर वापस नहीं लौटे हैं.
हाईकोर्ट के आदेश का परिपालन करने डीजीपी के 23 अक्टूबर 2024 आदेश जारी कर प्रदेश के सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को स्पेशल ड्राइव चलाकर डेली बेसिस पर रिपोर्ट मांगी जा रही है.
मुख्य न्यायाधीश ने अब इस पूरे मामले में डीजीपी जेल से एक बार फिर ताजा रिपोर्ट शपथ पत्र के साथ तलब किया है. इस मामले में अगली सुनवाई 12 दिसंबर 2024 को होनी है.
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