छत्तीसगढ़ में निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर आया सबसे बड़ा अपडेट, 1228 रिक्त पदों पर होगा मतदान,आदेश जारी, 4 जून को रिजल्ट का एलान, जानिए डिटेल

The biggest update regarding the local body and panchayat elections in Chhattisgarh has come; voting will be held for 1228 vacant posts, orders issued, results to be announced on June 4, know the details.

छत्तीसगढ़ में निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर आया सबसे बड़ा अपडेट, 1228 रिक्त पदों पर होगा मतदान,आदेश जारी, 4 जून को रिजल्ट का एलान, जानिए डिटेल

रायपुर : छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकायों एवं पंचायतों के आम/उप चुनाव कार्यक्रम जारी कर दिया है. ये चुनाव 11 मई से शुरु होकर 4 जून तक संपन्न होगी.
नगरपालिकाओं के अध्यक्ष के 5 पद और वार्ड के पार्षद के 77 पद, कुल 82 पदों और जनपद पंचायत सदस्य के 10. सरपंच के 82 तथा पंच के 1136 पद, कुल 1228 रिक्त पद की पूर्ति के लिए नाम निर्देशन पत्र 11 मई से 18 मई तक लिये जाएंगे. नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा 19 मई को होगी और 21 मई तक नाम वापस लिये जा सकेंगे. नगरीय निकायों के मतदान की तारीख 1 जून और परिणामों की घोषणा 4 जून को की जाएगी.
त्रिस्तरीय पंचायतों के लिए मतदान और मतगणना 1 जून को की जाएगी. सारणीकरण और परिणामों की घोषणा 4 जून को की जाएगी. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही ऐसे नगर पालिकाओं के एवं पंचायत क्षेत्रों में जहां निर्वाचन सम्पन्न होना है. आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई.
राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने बताया कि आयोग द्वारा व्यापक तैयारियां कर ली गई है. निर्वाचन कार्यक्रम मुताबिक नगरीय निकायों के कुल 44525 मतदाता और त्रिस्तरीय पंचायतों के कुल 1037789 मतदाता निर्वाचन में भाग लेंगें. मतदान के लिए नगरीय निकायों के निर्वाचन के लिए कुल 115 तथा त्रिस्तरीय पंचायतों के अंतर्गत कुल 937 मतदान केन्द्र निर्धारित किये गये है.
नगरीय निकायों के निर्वाचन दलीय आधार पर ई व्ही एम. (मतदान मशीनों) से और त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचन गैर दलीय आधार पर मतपेटी के जरिए कराए जाएंगे. सभी नगरीय निकायों में मतदान सुबह 8 बजे से साम 5 बजे तक और त्रिस्तरीय पंचायतों में मतदान सुबह 7 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक होगा. मतदान के समय मतदाताओं के पहचान को सुगम बनाने के लिए आयोग द्वारा 18 पहचान पत्र निर्धारित किए गए हैं. जिसमें से किसी भी एक पहचान पत्र को मतदाता द्वारा प्रस्तुत किए जाने पर मतदान केन्द्र के पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान की अनुमति दी जा सकेगी.
आयोग की सचिव, श्रीमती शिखा राजपूत तिवारी ने बताया निर्वाचन में पारदर्शिता एवं आदर्श आचरण संहिता के पालन तथा नगरीय निकायों में अध्यक्ष पदों के लिए निर्धारित व्यय सीमा पर निगरानी रखने के लिये कुल 5 व्यय प्रेक्षक नियुक्त किये गये हैं  और सभी निर्वाचन प्रक्रिया की निगरानी के लिए 33 सामान्य प्रेक्षक की नियुक्ति कर ली गई है.
ताजा खबर से जुड़ने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें
https://chat.whatsapp.com/CvTzhhITF4mGrrt8ulk6CI?mode=gi_t