शराब के गिलास में मौत का जहर, एक साल बाद FSL रिपोर्ट से खुला 55 वर्षीय दोस्त रामायण की हत्या का राज, आरोपी सुरेन्द्र गिरफ्तार, स्कूटी जप्त
Lethal poison in a glass of liquor: FSL report reveals the mystery behind the murder of 55-year-old friend Ramayan after a year; accused Surendra arrested, scooter seized.
जांजगीर-चांपा/नैला : छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले में एक साल पहले चैकी नैला क्षेत्र में हुए हत्या के प्रकरण को पुलिस ने सुलझा लिया है. आरोपी ने शराब में कीटनाशक जहर मिलाकर मृतक की हत्या की थी. एफएसएल रिपोर्ट और वैाज्ञानिक सबूतों के आधार पर हत्या का खुलासा हुआ है.
मिली जानकारी के मुताबिक़ 22 मई को मृतक रामायण सूर्यवंशी उम्र 55 साल निवासी हाथीटिकरा की उपचार के दौरान संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी. खबर मिलने पर मर्ग कायम कर जांच शुरु की गई थी. मर्ग जांच के दौरान मृतक के परिजनों, पंचों और गवाहों के बयान लिए गए. जांच में सामने आया कि आरोपी सुरेन्द्र साहू उर्फ मोनू के द्वारा मृतक को शराब पिलाने के बहाने अपने साथ ले गया था.
22 मई की शाम करीब 7 बजे मृतक अपनी पत्नी और बेटी के साथ किराना दुकान में मौजूद था. इसी दौरान आरोपी सुरेन्द्र साहू उर्फ मोनू वहां पहुंचा और मृतक को शराब पिलाने के बहाने अपने तीन चक्का स्कूटर में बैठाकर पास स्थित एक ईंट भट्ठे के पास ले गया.
जांच में सामने आए सबूतों के मुताबिक आरोपी पहले से ही मृतक की हत्या करने की प्लान बनाकर आया था. आरोपी अपने साथ अंग्रेजी शराब लेकर गया और शराब के गिलास में चोरी-छिपे कीटनाशक जहर मिलाकर मृतक को पिला दिया. कुछ देर बाद मृतक की तबीयत बिगड़ने लगी. खबर मिलने पर उसकी पत्नी और बेटी मौके पर पहुंचीं. तभी आरोपी मौके से फरार हो गया.
मौके पर शराब की बोतल और डिस्पोजल गिलास पाए गए. स्थानीय लोगों की मदद से नाजुक हालत में मृतक को 108 एंबुलेंस के जरिए जिला अस्पताल जांजगीर ले जाया गया. जहां इलाज के दौरान उसी रात उसकी मौत हो गई.
ऐसे हुआ हत्या का खुलासा
मर्ग जांच के दौरान मृतक के शव का पंचनामा व पोस्टमार्टम कराया गया. चिकित्सक द्वारा मृतक का विसरा सुरक्षित कर रासायनिक परीक्षण के लिए FSL बिलासपुर भेजा गया. मर्ग जांच और जांच के आधार पर आरोपी सुरेन्द्र साहू उर्फ मोनू के खिलाफ धारा 103(1) BNS एवं धारा 3(2)(5) SC/ST Act के तहत जुर्म दर्ज किया गया.
आरोपी की गिरफ्तारी
जांच के दौरान आरोपी सुरेन्द्र साहू उर्फ मोनू को उसके घर से पकड़ा गया और घटना के बारे में पूछताछ की गई. गवाहों के बयानों और आरोपी के बयान के आधार पर घटना में इस्तेमाल तीन चक्का स्कूटी को विधिवत जप्त कर पुलिस कब्जे में लिया गया.
आरोपी न्यायिक रिमांड पर जेल दाखिल
इस मामले में मिले सबूतों और जांच के आधार पर आरोपी सुरेन्द्र साहू उर्फ मोनू पिता लखन लाल निवासी वार्ड नम्बर 6 बजरंग चौक, हाथीटिकरा, चौकी नैला, थाना जांजगीर को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया.
आरोपी
सुरेन्द्र साहू उर्फ मोनू पिता लखन लाल निवासी वार्ड नम्बर 6 बजरंग चौक, हाथीटिकरा, चौकी नैला, थाना व जिला जांजगीर, छत्तीसगढ़
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