सभी स्कूलों में बच्चों से मंत्र जाप कराने का फैसला, शिक्षा विभाग ने जारी किए कड़े निर्देश, प्रार्थना सभा में राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, दीप मंत्र, सरस्वती वंदना, गुरु मंत्र जरुरी
Decision taken to have children chant mantras in all schools; the Education Department has issued strict directives. The National Anthem, National Song, Deep Mantra, Saraswati Vandana, and Guru Mantra are mandatory during the morning assembly.
रायपुर : नए शिक्षा सत्र 2026-27 से छत्तीसगढ़ के सरकारी और निजी स्कूलों में राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, राज्यगीत और अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों का नियमित संचालन जरुरी होगा. स्कूल शिक्षा विभाग ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू करने के आदेश दिए हैं. शिक्षा विभाग के निर्देशों के मुताबिक अब विद्यालयों में दिनभर की गतिविधियों के लिए निर्धारित क्रम तय किया गया है.
नए सत्र से लागू होगी व्यवस्था,सुबह से शाम तक मंत्र ही मंत्र
मंत्रालय महानदी भवन से जारी आदेश में कहा गया है कि प्रदेश की सभी शालाओं में इन गतिविधियों का नियमित संचालन सुनिश्चित किया जाए. इसके लिए जिला शिक्षा अधिकारियों को अपने-अपने जिलों में निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है. स्कूल शुरू होने पर प्रार्थना सभा में राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, दीप मंत्र, सरस्वती वंदना, गुरु मंत्र और महापुरुषों की जीवनी का वाचन कराया जाएगा। मध्यान्ह भोजन के समय विद्यार्थियों द्वारा भोजन मंत्र का सामूहिक पाठ किया जाएगा। वहीं छुट्टी के समय राज्यगीत, गायत्री मंत्र और शांति मंत्र का सामूहिक वाचन कराया जाएगा.
सरकार ने फ़ैसले को राष्ट्रप्रेम और नैतिक मूल्यों पर फोकस बताया है
शिक्षा विभाग का कहना है कि इस पहल का मकसद विद्यार्थियों में राष्ट्रप्रेम, अनुशासन, नैतिक मूल्यों और सांस्कृतिक चेतना को मजबूत करना है. विभाग का मानना है कि नियमित रूप से इन गतिविधियों के संचालन से विद्यार्थियों का बौद्धिक और नैतिक विकास होगा और वे भारतीय परंपराओं और राष्ट्रीय मूल्यों से ज्यादा जुड़ सकेंगे.
अधिकारियों को मॉनिटरिंग के निर्देश
विभाग ने जिला शिक्षा अधिकारियों को स्कूलों का निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि निर्धारित गतिविधियों का पालन हो रहा है या नहीं. निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि लापरवाही या अवहेलना की स्थिति में संबंधित स्कूल प्रबंधन या प्राचार्यों के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई की जा सकती है.
ताजा खबर से जुड़ने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें
https://chat.whatsapp.com/CvTzhhITF4mGrrt8ulk6CI?mode=gi_t



