नो एंट्री में सवारी परिवहन करने वाले यात्री बसों का कांटा गया चालान, दोबारा गलती करने पर अदालत भेजने की दी गई चेतावनी
Challans were issued to passenger buses which were transporting passengers in no-entry areas and they were warned that they would be sent to court if they repeat the mistake
रायपुर : टाटीबंध क्षेत्र में चलने वाले सवारी आटो, ई-रिक्शा चालकों द्वारा टाटीबंध क्षेत्र में महोबा बाजार से रामनगर कोटा मार्ग में पिछले कुछ दिनों से कुछ सवारी बस चालकों द्वारा नो एंट्री में गाड़ी घुसकर सवारी परिवहन करने के बारे में शिकायत मिल रही थी.
वरिष्ठ अधिकारी के संज्ञान में आने पर तत्काल थाना प्रभारी यातायात टाटीबंध को उक्त बसों के खिलाफ चालानी कार्यवाही करने आदेश किया गया. जिस पर थाना प्रभारी यातायात टाटीबंध निरीक्षक भुनेश्वर साहू द्वारा उक्त मार्ग में पेट्रोलिंग कर नो एंट्री में घुसकर सवारी परिवहन करने वाले यात्री बस नम्बर CG07 NA 2812 और बस नम्बर CG07 E 9911 के खिलाफ मोटरयान अधिनियम की धारा 115/194 के तहत चालानी कार्यवाही कर दोबारा गलती करने पर मामला अदालत भेजने की चेतावनी दी गई.
बता दें कि भाठागांव में नया बसस्टैण्ड शुरु होने के पश्चात शहर के भीतर सवारी बसों का प्रवेश प्रतिबंधित किया गया है. लेकिन कुछ बस चालक सवारी के लालच में महोबा बाजार से रामनगर कोटा मार्ग से नो एंट्री में वाहन प्रवेश कर यात्री परिवहन कर रहे थे. जिसकी शिकायत उक्त मार्ग में चलने वाले सवारी ऑटो चालकों द्वारा एडिशनल एसपी ट्रैफिक से की गई.
जिस पर एडिशनल एस.पी. ट्रैफिक डॉ प्रशांत शुक्ला द्वारा तत्काल थाना प्रभारी यातायात टाटीबंध रायपुर निरीक्षक भुनेश्वर साहू को उक्त बसों के खिलाफ कार्यवाही करने निर्देश दिया. जिस पर थाना प्रभारी द्वारा उक्त मार्ग में पेट्रोलिंग कर नो एंट्री में घुसकर सवारी परिवहन करने वाले यात्री बस नम्बर CG07 NA 2812 और बस नम्बर CG07 E 9911 के खिलाफ मोटरयान अधिनियम की धारा 115/194 के तहत चालानी कार्यवाही कर दोबारा गलती करने पर अदालत में भेजने की चेतावनी दी गई.
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