नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत निर्वाचन के लिए वार्डां का हुआ आरक्षण, सरकारी टैक्स या लोन बकाया तो नहीं लड़ सकते चुनाव!

The bugle for the urban body elections has sounded, general notice has been issued for the reservation process, if you have any pending government tax or loan, you cannot contest the elections!

नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत निर्वाचन के लिए वार्डां का हुआ आरक्षण, सरकारी टैक्स या लोन बकाया तो नहीं लड़ सकते चुनाव!


नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत निर्वाचन के लिए वार्डां का हुआ आरक्षणनगरीय निकाय निर्वाचन का बजा बिगुल, आरक्षण कार्यवाही के लिए आम सूचना जारी

महासमुंद : कलेक्टर एवं विहित प्राधिकारी श्री विनय कुमार लंगेह द्वारा आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में नगर पालिका परिषद् और नगर पंचायतों के आगामी निर्वाचन के लिए छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनिमय 1961 की धारा 29 क में दिए गए प्रावधान अनुसार वार्डां का आरक्षण वर्ष 2011 के जनसंख्या के आधार पर लॉटरी सिस्टम द्वारा सम्पन्न किया गया. इस दौरान नगर पालिका परिषद् महासमुंद के 30 वार्ड, बागबाहरा एवं सरायपाली के 15-15 वार्डों के साथ-साथ नगर पंचायत तुमगांव, बसना और पिथौरा के 15-15 वार्डों का आरक्षण भी किया गया.
आरक्षण की इस प्रक्रिया में जनप्रतिनिधि और नागरिकों की उपस्थिति रही। सर्वप्रथम नगर पंचायत तुमगांव के वार्डां का आरक्षण प्रक्रिया शरू किया गया. प्रावधान अनुसार अनुसूचित जाति वर्ग हेतु वार्ड क्रमांक 1 एवं 8 आरक्षित किया गया है. जिसमें से वार्ड क्रमांक 8 महिला वर्ग के लिए आरक्षित हुआ। इसी तरह अनुसूचित जनजाति वर्ग में वार्ड क्रमांक 15, पिछड़ा वर्ग के लिए वार्ड क्रमांक 4, 9, 10 एवं 12, जिसमें वार्ड क्रमांक 4 महिला, अनारक्षित वर्ग में वार्ड क्रमांक 2, 3, 5, 6, 7, 11, 13, 14 जिसमें वार्ड क्रमांक 3, 7 एवं 13 महिला वर्ग के लिए आरक्षित किया गया।
इसी तरह नगर पालिका महासमुंद के लिए अनुसूचित जाति वर्ग आरक्षण अंतर्गत वार्ड क्रमांक 4, 9, 11, 21, 30 जिसमें वार्ड क्रमांक 11 एवं 30 महिला वर्ग के लिए आरक्षित और अनुसूचित जनजाति वर्ग में वार्ड क्रमांक 5 एवं 12, जिसमें वार्ड क्रमांक 12 महिला आरक्षित, पिछड़ा वर्ग के लिए वार्ड क्रमांक 02,10, 15, 18, 19, 26, 20, 23 और 26, जिसमें वार्ड क्रमांक 15, 18 व 23 महिला आरक्षित, अनारक्षित वर्ग से वार्ड क्रमांक 1, 3, 6, 7 ,8, 13, 14, 16, 17, 22, 24, 25, 27, 28, 29 जिसमें वार्ड क्रमांक 1, 3, 8 एवं 29 महिला वर्ग के लिए आरक्षित किया गया.
नगर पालिका बागबाहरा के लिए अनुसूचित जाति वर्ग आरक्षण अंतर्गत वार्ड क्रमांक 9, 10, 14, 15 जिसमें वार्ड क्रमांक 15 महिला वर्ग के लिए आरक्षित और अनुसूचित जनजाति वर्ग में वार्ड क्रमांक 1 एवं 6 जिसमें वार्ड क्रमांक 1 महिला आरक्षित, पिछड़ा वर्ग के लिए वार्ड क्रमांक 3, अनारक्षित वर्ग से वार्ड क्रमांक 2, 4, 5, 7, 8, 11, 12 एवं 13 जिसमें वार्ड क्रमांक 5, 8 एवं 12 महिला वर्ग के लिए आरक्षित किया गया.
नगर पालिका सरायपाली के लिए अनुसूचित जाति वर्ग आरक्षण अंतर्गत वार्ड क्रमांक 1 व 15 जिसमें वार्ड क्रमांक 15 महिला वर्ग के लिए आरक्षित और अनुसूचित जनजाति वर्ग में वार्ड क्रमांक 14, पिछड़ा वर्ग के लिए वार्ड क्रमांक 4, 7 8 और 9 जिसमें वार्ड क्रमांक 7 महिला आरक्षित, अनारक्षित वर्ग से वार्ड क्रमांक 2, 3, 5, 6 10, 11, 12 एवं 13 जिसमें वार्ड क्रमांक 10, 11 एवं 12 महिला वर्ग के लिए आरक्षित किया गया.
नगर पंचायत बसना के लिए अनुसूचित जाति वर्ग आरक्षण अंतर्गत वार्ड क्रमांक 1 और 5 जिसमें वार्ड क्रमांक 5 महिला वर्ग के लिए आरक्षित और अनुसूचित जनजाति वर्ग अंतर्गत वार्ड क्रमांक 2, पिछड़ा वर्ग के लिए वार्ड क्रमांक 3, 4, 6 और 7 जिसमें वार्ड क्रमांक 6 महिला आरक्षित, अनारक्षित वर्ग से वार्ड क्रमांक 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एवं 15 जिसमें वार्ड क्रमांक 10, 12 एवं 15 महिला वर्ग के लिए आरक्षित किया गया.
नगर पंचायत पिथौरा के लिए अनुसूचित जाति वर्ग आरक्षण अंतर्गत वार्ड क्रमांक 5 और अनुसूचित जनजाति वर्ग अंतर्गत वार्ड क्रमांक 4, पिछड़ा वर्ग के लिए वार्ड क्रमांक 3, 6 8, 10 और 15 जिसमें वार्ड क्रमांक 8 व 10 महिला आरक्षित, अनारक्षित वर्ग से वार्ड क्रमांक 1, 2, 7, 9, 11, 12, 13 एवं 14 जिसमें वार्ड क्रमांक 7, 11 एवं 12 महिला वर्ग के लिए आरक्षित किया गया। इस दौरान अपर कलेक्टर श्री रवि कुमार साहू, अतिरिक्त कलेक्टर श्री रविराज ठाकुर, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व श्री हरिशंकर पैकरा, सभी सीएमओ, स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं नागरिकगण मौजूद थे.
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नगरीय निकाय चुनाव लड़ने से वंचित होंगे बकायेदार!, सरकारी टैक्स या लोन बकाया तो नहीं लड़ सकते चुनाव

बिलासपुर : बिलासपुर जिले में अंत्यावसायी विकास समिति के तहत 1850 बकायादार ऐसे हैं. जिन्होंने स्वरोजगार के लिए लिए गए लोन का भुगतान नहीं किया है. इन बकायादारों के ऊपर करीब 10 करोड़ रुपये की रकम बकाया है. इनमें अकेले बिलासपुर नगर निगम क्षेत्र के 1108 हितग्राही शामिल हैं. बाकी बकायादार ग्रामीण और नगरीय निकायों में फैले हुए हैं. जिसमे मल्हार, तखतपुर, बिल्हा, कोटा और रतनपुर शामिल हैं.
चुनाव प्रक्रिया में नामांकन के समय यह जरुरी किया है कि उम्मीदवार सरकारी कर और ऋण से मुक्त हों. जिन बकायादारों ने अब तक अपने लोन का भुगतान नहीं किया है. उन्हें नामांकन के दौरान एनओसी (नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट) पेश करना होगा. कलेक्टर द्वारा जारी निर्देशों के मुताबिक अगर बकायादार उम्मीदवार NOC नहीं जमा करते हैं तो उनके नामांकन पत्र रद्द किए जा सकते हैं.
अंत्यावसायी विकास सहकारी समिति का मकसद अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और सफाई कर्मचारियों को स्वरोजगार के लिए मदद करना है. यह लोन बेहद किफायती ब्याज दरों पर दिए जाते हैं. इसके बावजूद कई लाभार्थी समय पर लोन चुकाने में विफल रहे हैं. अधिकारियों के मुताबिक इनमें से कुछ लाभार्थियों ने 20-25 साल से भी ज्यादा समय से लोन नहीं चुकाया है.
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