साय कैबिनेट की बैठक संपन्न, शहरी गैस नीति 2026 समेत कई अहम फैसलों को मिली मंजूरी, कक्षा 5वीं और 8वीं की परीक्षा के लिए उठाए ये कदम

State Cabinet meeting concludes, several key decisions approved, including the City Gas Policy 2026. Steps taken for Class 5th and 8th examinations.

साय कैबिनेट की बैठक संपन्न, शहरी गैस नीति 2026 समेत कई अहम फैसलों को मिली मंजूरी, कक्षा 5वीं और 8वीं की परीक्षा के लिए उठाए ये कदम

रायपुर : विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में राज्य कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हो गई है. बैठक में कई बड़े मुद्दों पर चर्चा हुई है. वहीं कई बड़े फैसलों पर मुहर लगी हुई.
1. मंत्रिपरिषद ने आज ‘‘छत्तीसगढ़ शहरी गैस वितरण नीति, 2026‘‘ को मंजूरी प्रदान की है. इस नीति के जरिए प्रदेश में स्वच्छ और सस्ती प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी और आम उपभोक्ताओं को एलपीजी की तुलना में किफायती विकल्प मिलेगा.
साथ ही इस नीति से पाइपलाइन के माध्यम से गैस की त्वरित और सुगम आपूर्ति का विस्तार होगा. जिससे शहरी क्षेत्रों में सुविधाजनक ईंधन व्यवस्था विकसित होगी. इस पहल से स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा. ईंधन उपयोग में विविधता आएगी और राज्य में पाइपलाइन अधोसंरचना के विकास के साथ बड़े पैमाने पर निवेश एवं रोजगार के नए मौके मिलेंगे. राज्य सरकार का यह फैसला पर्यावरण संरक्षण और जनसुविधा, दोनों को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम है.
2. मंत्रिपरिषद द्वारा आधुनिक खेल मैदान और क्रिकेट अकादमी के निर्माण के लिए जिला क्रिकेट एसोसिएशन, राजनांदगांव को सूर्यमुखी देवी राजगामी संपदा के नाम पर दर्ज जमीन में से 5 एकड़ जमीन को रियायती दर पर आबंटित करने का फैसला लिया गया.
3. मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से 6 हजार 809 व्यक्ति और संस्थाओं को करीब 11 करोड़ 98 लाख 84 हजार रुपये की जारी आर्थिक सहायता राशि की स्वीकृति प्रदान की है. यह सहायता राशि जरुरतमंदों को त्वरित राहत उपलब्ध कराने, सामाजिक सहयोग को मजबूत करने और कई जरुरी परिस्थितियों में संबल प्रदान करने के मकसद से दी गई है.
4. मंत्रिपरिषद ने वर्ष 1988 बैच के तीन भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों संजय पिल्ले, आर.के. विज और मुकेश गुप्ता के बारे में पूर्व में जारी पदावनति आदेश 26 सितंबर 2019 का पुनर्विलोकन करते हुए उसे निरस्त करने का फैसला लिया है. इसके साथ ही, मंत्रिपरिषद ने दिनांक 24 सितंबर 2019 को लिए गए संबंधित फैसले को अपास्त करते हुए, उस फैसले के पालन में जारी सभी आदेशों को बैठक से पूर्व की स्थिति में पुनर्जीवित मान्य किया है. यह फैसला प्रशासनिक तथ्यों एवं परिस्थितियों के समग्र परीक्षण के बाद लिया गया है.
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