गुरु-शिष्य का रिश्ता कलंकित, स्कूल के शिक्षक राहुल ने दसवीं की नाबालिग छात्रा को चाकू की नोंक पर बनाया हवस का शिकार, मामला दर्ज, जांच में जुटी पुलिस
Guru-student relationship tarnished, school teacher Rahul sexually assaulted a minor tenth-grade student at knifepoint; case registered, police investigating.
बिलासपुर/सिरगिट्टी : छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर के सिरगिट्टी इलाके में एक कलयुगी शिक्षक की घिनौनी करतूत सामने आई है. यहां स्कूल में पदस्थ एक शिक्षक ने शिक्षा के मंदिर और गुरु की गरिमा को तार-तार करते हुए अपनी ही दसवीं कक्षा की नाबालिग छात्रा के साथ अनैतिक कृत्य को अंजाम दिया. आरोपी शिक्षक ने छात्रा को चाकू दिखाकर जान से मारने की धमकी दी और उसे एक अज्ञात स्थान पर ले जाकर उसके साथ बेशर्मी की सारी हदें पार कर दीं. पीड़ित छात्रा की शिकायत पर सिरगिट्टी पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.
प्रवेश पत्र (Admit Card) लेकर लौट रही थी छात्रा
मिली जानकारी के मुताबिक दसवीं कक्षा में पढ़ने वाली पीड़िता अपना बोर्ड परीक्षा का प्रवेश पत्र लेने के लिए जनवरी महीने में स्कूल गई थी. जब वह स्कूल से अपना एडमिट कार्ड लेकर वापस अपने घर लौट रही थी. तभी रास्ते में स्कूल के ही शिक्षक राहुल बंगारू ने उसे रोक लिया.
चाकू की नोक पर बंधक बनाकर किया अनैतिक कार्य
आरोपी शिक्षक राहुल बंगारू ने छात्रा को रास्ते में रोककर पहले तो डराया-धमकाया. इसके बाद उसने चाकू निकालकर छात्रा की गर्दन पर टिका दिया और शोर मचाने पर जान से मारने की धमकी दी. डरी-सहमी नाबालिग छात्रा को आरोपी शिक्षक जबरन किसी अज्ञात होटल या सुनसान मकान (कमरे) में ले गया. वहां आरोपी ने छात्रा की बेबसी का फायदा उठाते हुए उसके साथ अनैतिक और शर्मनाक कृत्य को अंजाम दिया.
डरी-सहमी छात्रा ने परिजनों को बताई आपबीती
इस खौफनाक घटना के वह गहरे सदमे और खौफ में थी. 4 महीने बाद छात्रा फूट-फूट कर रो पड़ी और उसने शिक्षक राहुल बंगारू की इस घिनौनी करतूत की पूरी कहानी बयान कर दी. बेटी के साथ हुई इस हैवानियत को सुनकर परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई. जिसके बाद वे इंसाफ की गुहार लेकर सिरगिट्टी थाने पहुंचे.
पॉक्सो एक्ट सहित गंभीर धाराओं में मामला दर्ज, गिरफ्तारी जल्द
सिरगिट्टी थाना पुलिस ने मामले की संवेदनशीलता और गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपी शिक्षक राहुल बंगारू के खिलाफ पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) (नाबालिगों के
खिलाफ यौन अपराध संरक्षण अधिनियम) के तहत और चाकू दिखाकर डराने-धमकाने और अपहरण करने संबंधी अन्य गंभीर धाराओं के तहत जुर्म दर्ज कर लिया है.
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