गरियाबंद जिले में गैस सिलेंडर के अवैध भंडारण और विक्रय पर खाद्य निरीक्षक ने की तीन डीलरों के खिलाफ कार्यवाही, लगाया जुर्माना
Food Inspector took action against three dealers on illegal storage and sale of gas cylinders in Gariaband district imposed fine
गरियाबंद : गरियाबंद जिले के विकासखण्ड गरियाबंद के समीपस्थ ग्राम कोकड़ी में खुलेआम गैस सिलेण्डर के अवैध भण्डारण और बेचा जा रहा था. जिस पर खाद्य निरीक्षक गरियाबंद द्वारा कार्यवाही की गई थी.
जिसमें मेसर्स बिंद्रानवागढ़ भारत गैस ग्रामीण वितरक बिंद्रानवागढ़, मेसर्स परमेश्वरी एच.पी. गैस एजेंसी गरियाबंद के द्वारा ग्राम कोकड़ी के बाबा कम्प्यूटर्स सीएससी केन्द्र के प्रोप्राईटर प्रेमेन्द्र साहू के जरिए गैस सिलेंडर का विक्रय किया जाना पाया गया.
जिला खाद्य अधिकारी सुधीरचन्द्र गुरु ने बताया कि यह आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रावधानों के खिलाफ है. इस पर न्यायालय अपर कलेक्टर के द्वारा कार्यवाही करते हुए मेसर्स बिंद्रानवागढ़ भारत गैस ग्रामीण वितरक बिंद्रानवागढ़ पर 77 हजार रुपये, मेसर्स परमेश्वरी एच. पी. गैस एजेंसी गरियाबंद पर 16 हजार 5 सौ रुपये और प्रेमेन्द्र साहू संचालक बाबा कम्प्यूटर्स कोकडी पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया गया है.
ताजा खबर से जुड़ने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें
https://chat.whatsapp.com/LEzQMc7v4AU8DYccDDrQlb



