राज्य शासन से मिली 16 लाख 61 हजार रुपए की मुआवजा राशि डकारने वाला बीईओ के के ठाकुर रिटायर्मेंट से 2 दिन पहले सस्पेंड
BEO KK Thakur, who embezzled the compensation amount of Rs 16 lakh 61 thousand given by the state government, was suspended 2 days before retirement
महासमुंद : स्कूल शिक्षा विभाग ने वित्तीय अनियमितताओं के गंभीर आरोपों के चलते महासमुंद जिले के पिथौरा विकासखंड के बीईओ केके ठाकुर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। जांच में दोषी पाए जाने के बाद यह कार्रवाई की गई है/
क्या है मामला:
केके ठाकुर पर आरोप है कि उन्होंने शासकीय मिडिल स्कूल भगतदेवरी के फोरलेन सड़क परियोजना में भूमि अधिग्रहण के एवज में राज्य शासन से मिले 16 लाख 61 हजार 163 रुपये की मुआवजा राशि को बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के दो साल तक अपने पास रखा. इसके अलावा उन्होंने अनुपस्थित अवधि का वेतन भी बिना अवकाश स्वीकृति के आहरित किया. जो छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता और कोषालय संहिता के नियमों का उल्लंघन है.
गंभीर लापरवाही और कदाचार
जांच में केके ठाकुर के आचरण को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम 3 का साफ उल्लंघन और गंभीर कदाचार माना गया. उन्हें सस्पेंड करते हुए उनका मुख्यालय अब जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, महासमुंद नियत किया गया है.
ताजा खबर से जुड़ने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें
https://chat.whatsapp.com/LNzck3m4z7w0Qys8cbPFkB



