शादी का झांसा देकर दस साल तक दुष्कर्म का आरोप, विवाह से इंकार करने के बाद पुलिस ने आरोपी अभिषेक को गिरफ्तार कर भेजा सलाखों के पीछे
Accused of rape over ten years under the pretext of marriage, Abhishek was arrested and jailed by the police after refusing to marry the victim.
अंबिकापुर : सरगुजा जिले के गांधीनगर थाना पुलिस ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी युवक को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया. जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. आरोपी ने वर्ष 2016 से 15 अगस्त 2026 के बीच पीड़िता के साथ कथित तौर पर दुष्कर्म किया. और बाद में शादी करने से इंकार कर दिया.
मिली जानकारी के मुताबिक पीड़िता ने गांधीनगर थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत के आधार पर पुलिस ने अपराध क्रमांक 516/26 के तहत धारा 69 बीएनएस और एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(2)(v) के अंतर्गत मामला दर्ज कर जांच शुरू की.
जांच के दौरान पुलिस टीम ने पीड़िता का बयान दर्ज किया और आरोपी की तलाश शुरू की. पुलिस के लगातार प्रयास के बाद आरोपी अभिषेक यादव पिता रामनारायण यादव, उम्र 31 साल निवासी बड़सरा, थाना भैयाथान, जिला सूरजपुर, हाल मुकाम गांधीनगर को हिरासत में लिया गया.
पुलिस के मुताबिक पूछताछ के दौरान आरोपी ने घटना में अपनी संलिप्तता कबूल की. जांच में आरोपी के खिलाफ जुर्म से संबंधित सबूत पाए जाने पर उसे गिरफ्तार कर अदालत के सामने पेश किया गया. जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.
आरोपी
अभिषेक यादव पिता रामनारायण यादव उम्र 31 साल निवासी बड़सरा, थाना भैयाथान, जिला सूरजपुर, हाल मुकाम गांधीनगर छत्तीसगढ़
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