कलेक्ट्रेट में नौकरी लगवाने का झांसा देकर  3.38 लाख की ठगी, फर्जी अपॉइंटमेंट लेटर कलेक्टोरेट पहुंची युवती, श्रम विभाग का पूर्व चपरासी हरीश गिरफ्तार

3.38 lakhs were defrauded on the pretext of getting a job in the Collectorate, the girl reached the Collectorate with a fake appointment letter, former peon of the Labour Department Harish was arrested.

कलेक्ट्रेट में नौकरी लगवाने का झांसा देकर  3.38 लाख की ठगी, फर्जी अपॉइंटमेंट लेटर कलेक्टोरेट पहुंची युवती, श्रम विभाग का पूर्व चपरासी हरीश गिरफ्तार

रायगढ़ : कलेक्ट्रोरेट में कम्प्यूटर ऑपरेटर की नौकरी लगवाने का झांसा देकर 3 लाख 38 हजार 500 रुपये की धोखाधड़ी करने वाले आरोपी हरीश मिश्रा को थाना कोतरारोड़ पुलिस ने फरारी के दौरान जिला जशपुर से गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है. आरोपी ने पीड़िता को संविदा नियुक्ति दिलाने का भरोसा दिलाकर नकद और ऑनलाइन जरिए रकम हासिल की थी और बाद में फर्जी नियुक्ति पत्र देकर लंबे समय तक गुमराह करता रहा.
मिली जानकारी के मुताबिक ग्राम कोतरा निवासी कुमारी पदिमनी यादव उम्र 27 साल ने 3 अप्रैल 2026 को थाना कोतरारोड़ में बताया कि उसकी भतीजी के जरिए आरोपी हरीश मिश्रा से पहचान हुई थी. आरोपी ने कलेक्ट्रोरेट सारंगढ़ में कम्प्यूटर ऑपरेटर पद पर संविदा नियुक्ति कराने का भरोसा देकर अलग-अलग तारीखों में 9 फरवरी 2026 से 22 मार्च 2026 के बीच कुल 3,38,500 रुपये नकद और फोन-पे के जरिए पैसे लिए. जब लंबे समय तक नियुक्ति नहीं हुई तो आरोपी लगातार आज-कल कहकर टालमटोल करता रहा. इसी दौरान पीड़िता को “कॉल मी सर्विसेस” नामक संस्था का एक नियुक्ति पत्र दिया गया. जिसे लेकर जब वह कलेक्ट्रोरेट रायगढ़ पहुंची तो जांच में दस्तावेज पूरी तरह फर्जी पाया गया.
शिकायत पर थाना कोतरारोड़ में आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 104/2026 धारा 318(4) बीएनएस के तहत जुर्म दर्ज किया गया. पुलिस टीम ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी. लेकिन आरोपी फरार चल रहा था. मुखबिर की खबर पर आरोपी के जशपुर में छिपे होने की जानकारी मिलने पर पुलिस टीम तत्काल रवाना हुई और घेराबंदी कर उसे हिरासत में लिया गया.
पूछताछ में आरोपी ने जुर्म कबूल करते हुए पीड़िता से रकम लेना कबूल किया और बताया कि अधिकांश रकम खर्च कर चुका है. उसके साइबर कैफे से फर्जी नियुक्ति पत्र बनाकर पदिमनी यादव को भिजवाया था. आरोपी के कब्जे से जुर्म में इस्तेमाल Realme मोबाइल फोन और 900 रुपये नकद जब्त किये गये हैं.
पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी पूर्व में श्रम विभाग रायगढ़ में भृत्य के पद पर कार्यरत रह चुका है और उसके व्यवहार व गतिविधियों को लेकर पहले भी शिकायतें रही हैं.
गिरफ्तार आरोपी
हरीश मिश्रा पिता रविन्द्र मिश्रा उम्र 31 साल निवासी बैकुण्ठपुर, थाना कोतवाली रायगढ़
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