बदमाश का नाम लेने पर IPS के बेटे की पिटाई, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष के भतीजे से मारपीट और लूट, दोनों मामलों में FIR दर्ज, जांच में जुटी पुलिस

IPS officer's son beaten up after mentioning a miscreant's name; nephew of the Chhattisgarh Housing Board Chairman assaulted and robbed—FIRs registered in both cases, and police have launched an investigation.

बदमाश का नाम लेने पर IPS के बेटे की पिटाई, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष के भतीजे से मारपीट और लूट, दोनों मामलों में FIR दर्ज, जांच में जुटी पुलिस

अंबिकापुर : अंबिकापुर में बदमाशों ने दो अलग-अलग मामलों में आईपीएस अधिकारी के बेटे और छत्तीसगढ़ गृहनिर्माण मंडल के अध्यक्ष अनुराग सिंहदेव के भतीजे के साथ मारपीट की. आईपीएस अधिकारी के बेटे से बदमाशों ने मामूली विवाद के बाद मारपीट की और धमकी दी कि तेरा बाप आईपीएस ऑफिसर है तो हमारा क्या कर लेगा?. पुलिस दोनों मामलों की जांच कर रही है.
पहला मामला
अंबिकापुर शहर के बौरीपारा तालाब के पास 7 सितंबर की रात आधा दर्जन से ज्यादा युवकों ने एक आईपीएस ऑफिसर के बेटे की हाथ-मुक्के, बेल्ट व कड़े से बेदम पिटाई कर दी. मारपीट में उसके सिर, चेहरे और कनपटी में चोटें आई हैं. पीडि़त ने मामले की रिपोर्ट कोतवाली में दर्ज कराई है. पुलिस ने मामले में 4 नामजद आरोपियों समेत अन्य के खिलाफ जुर्म दर्ज कर लिया है.
बताया जा रहा है कि आईपीएस ऑफिसर का बेटा तालाब के पास अपनी कार से उतरकर दोस्त से मोबाइल पर बातचीत कर रहा था. इस दौरान उसने एक आरोपी का नाम ले लिया था. इसी बीच वहां खड़े आरोपी और उसके दोस्तों ने उसकी बेदम पिटाई कर दी. आरोपियों ने ये भी कहा कि तेरा बाप आईपीएस ऑफिसर है तो हमारा क्या कर लेगा?
अंबिकापुर के नमनाकला खटिकपारा निवासी लेखांश कांत कुर्रे पिता रवि कुर्रे (आईपीएस) 24 साल सिक्योरिटी एजेंसी का संचालक है. उसके पिता वर्तमान में रायपुर में पदस्थ हैं. इसके पहले वे कोरिया जिले के एसपी थे. उसने कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 7 सितंबर की रात करीब 10 बजे वह अपनी कार से अपने दोस्त विशाल सोनी और रोमी खान के साथ सवार होकर एक अन्य दोस्त प्रिंस गुप्ता के बौरीपारा स्थित घर जा रहा था.
प्रिंस के घर से कुछ दूर पहले बौरीपारा तालाब के पास उसने कार रोक दी. इस दौरान वहां पहले से बौरीपारा निवासी गोलू गणेश, रतन गुप्ता, कोया डॉन और आशुतोष गुप्ता समेत अन्य युवक खड़े थे. कार से उतरकर वह प्रिंस से मोबाइल पर बातचीत करने लगा. बातचीत के दौरान उसने गोलू गणेश का नाम लिया.
इस दौरान वहां खड़े रतन गुप्ता व कोया डॉन ने गोलू का नाम लेने को लेकर उससे गाली-गलौज शुरु कर दी. आरोपियों ने कहा कि गोलू गणेश नहीं, बाप बोल। इसके बाद गोलू गणेश ने उसका हाथ पकड़ा और रतन गुप्ता, कोया डॉन और आशुतोष ने उसकी हाथ-मुक्के, बेल्ट व कड़े से बेदम पिटाई की.
तेरा बाप क्या कर लेगा?
मारपीट के दौरान आरोपियों ने उससे कहा कि तेरा बाप पुलिस ऑफिसर है तो हमारा क्या कर लेगा? इस बीच कोया डॉन ने उसका गला दबाने की भी कोशिश की. मारपीट में उसकी कनपटी, सिर, चेहरे में गंभीर चोटें आई हैं.
उसने बताया कि मारपीट के दौरान उसके दोस्तों ने उसे बचाया. रिपोर्ट पर कोतवाली पुलिस ने आरोपी गोलू गणेश, रतन गुप्ता, कोया डॉन, आशुतोष गुप्ता व उनके अन्य साथियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 296, 351(3), 115(2) व 3 (5) के तहत जुर्म दर्ज कर लिया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.
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दुसरा मामला
अंबिकापुर : छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष अनुराग सिंहदेव के भतीजे के साथ मारपीट, लूट व जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है. पीडि़त ने मामले की रिपोर्ट कोतवाली में दर्ज कराई है. पुलिस ने 2 नामजद समेत 6 आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच शुरु कर दी है. बताया जा रहा है कि अनुराग सिंहदेव का भतीजा अपने दोस्त के साथ 7 सितंबर की शाम महामाया पारा जा रहा था. इसी दौरान समलाया मंदिर के पास आरोपियों ने उन्हें रोका और पैसे की मांग की. नहीं देने पर जबरन जेब से रुपए निकाल लिए और मारपीट की। रिपोर्ट दर्ज कराने पर जान से मारने की धमकी भी दी.
अंबिकापुर के मनेंद्रगढ़ रोड पंजाब गार्डन के पीछे रहने वाले अभिरत सिंहदेव पिता अमिताभ सिंहदेव छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष अनुराग सिंहदेव का भतीजा है. उसने कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि 7 सितंबर की शाम करीब 6 बजे वह स्कूटी में सवार होकर अपने दोस्त देव दुबे के साथ शहर के महामायापारा निवासी शकील फिरदौसी के पास रायफल शूटिंग के संबंध में बातचीत करने जा रहा था.
इसी दौरान समलाया मंदिर के पास उसे गोलू पठान और राज बंगाला ने रोक लिया. इस दौरान दोनों ने उससे रुपए की मांग की। मना करने पर उसकी जेब से जबरन 2500 रुपए निकाल लिए और गाली-गलौज करते हुए अपने अन्य 4 दोस्तों के साथ मिलकर मारपीट की.
इस दौरान देव दुबे ने माफी मांगते हुए उसे बचाया। मारपीट के दौरान आरोपियों ने कहा कि हम यहां के दादा हैं. अगर थाने में रिपोर्ट करोगे तो चाकू से हमला कर मार डालेंगे. पीडि़त ने बताया कि मारपीट के दौरान आरोपियों ने उसका चश्मा भी तोड़ दिया.
पुलिस ने दर्ज किया अपराध
मारपीट की रिपोर्ट पीडि़त अभिरत सिंहदेव ने कोतवाली में दर्ज कराई है. मामले में पुलिस ने आरोपी गोलू पठान, राज बंगाला समेत 6 आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 115 (2), 119(1), 191(2), 296, 324 (2) व 351(3) के तहत जुर्म दर्ज कर मामले की जांच शुुरु कर दी है.
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