धमतरी और बेमेतरा में गौवंश तस्करी पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, दोनों मामलों में 7 आरोपी गिरफ्तार, 10 मवेशी बरामद, 2 पिकअप वाहन और 1 बाइक जप्त
Major police crackdown on cattle smuggling in Dhamtari and Bemetara; 7 accused arrested, 10 cattle rescued, and 2 pickup trucks and 1 motorcycle seized across the two cases.
धमतरी : धमतरी जिले में हो रहे लगातार गौवंश की तस्करी पर लगाम लगाने में पुलिस को कामयाबी मिली है. जिले की पुलिस ने गौवंश की तस्करी कर रहे तीन लोगों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों से चार मवेशियों को सुरक्षित मुक्त किया गया है. वहीं आरोपियों द्वारा तस्करी में इस्तेमाल की गई वाहन को जब्त कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है.
पुलिस ने बताया कि जिले के सिहावा थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम देवपुर का मामला है। जहां गौवंश के अवैध परिवहन की खबर मिलने पर कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को पकड़ा गया. पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ धारा 4, 6, 10, 11 (पशु क्रूरता निवारण अधिनियम) के तहत मामला दर्ज कर जांच में लिया गया है. मामले में अवैध पशु परिवहन और तस्करी से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है. वही मामले में पकड़े गए तानसिंह साहू, भोजराम यादव और करणसिंह यादव को अदालत में पेश कर रिमांड पर जेल भेजा गया है.
देवपुर चौक के पास पकड़े गए आरोपी
थाना सिहावा पुलिस को मुखबिर से खबर मिली कि एक पिकअप वाहन में गौवंश मवेशियों को अवैध तरीके से परिवहन किया जा रहा है. खबर पर सिहावा पुलिस टीम द्वारा नगरी-सिहावा मुख्य मार्ग स्थित ग्राम देवपुर चौक के पास घेराबंदी की गई. पुलिस टीम ने संदिग्ध पिकअप वाहन नम्बर CG 05 AU 4503 को रोककर जांच की. जिसमें 4 नग गौवंश मवेशियों को क्रूरतापूर्वक भरकर परिवहन करते हुए पाया गया.
पुलिस द्वारा मवेशियों को सुरक्षित मुक्त कराते हुए मौके से तानसिंह साहू 19 साल निवासी बड़ेपारा-घुंटुला, भोजराम यादव 19 साल निवासी बाजारपारा- घुंटुला और करणसिंह यादव 29 साल निवासी ग्राम भैंसासांकरा- नगरी को गिरफ्तार गया. इसके साथ ही आरोपियों द्वारा तस्करी में इस्तेमाल की गई पिकअप वाहन CG-05 AU-4503 को जब्त किया गया है.
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बेमेतरा : गोवंश तस्करी में बेमेतरा पुलिस ने चार आरोपी गिरफ्तार किए. पूछताछ में चारों आरोपियों ने जुर्म कबूल कर लिया. चारों को 10 सितंबर को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर अदालत में पेश किया गया. पुलिस ने उनके कब्जे से 6 नग गौवंश, एक पिकअप वाहन और एक मोटरसाइकिल सहित कुल 2,85,000 रुपये का सामान जब्त किया है.
मिली जानकारी के मुताबिक 9 सितंबर 2026 की शाम करीब 8 बजे प्रार्थी नरेश यादव उम्र 28 साल निवासी ग्राम ठेलका, थाना थानखम्हरिया को खबर मिली कि एक पिकअप वाहन में गौवंश भरकर मोहलाई की तरफ से परिवहन किया जा रहा है. इस खबर पर प्रार्थी अपने साथियों के साथ ग्राम परसबोड़ चौक पहुंचा. रात करीब 10 बजे संदिग्ध पिकअप वाहन नम्बर CG 09 JG 4714 को रोककर जांच की गई. जिसमें 6 नग कम उम्र के गौवंश पाए गए.
वाहन में चालक सहित दो व्यक्ति सवार थे. जबकि एक अन्य व्यक्ति मोटरसाइकिल नम्बर CG 09 JU 3294 से पिकअप के आगे-आगे चल रहा था. पूछताछ में मोटरसाइकिल चालक ने अपना नाम रामबगस वलके, पिकअप चालक ने जगजीवन अनंत तथा वाहन में सवार व्यक्तियों ने अपने नाम सुंदर सिंह यादव और गिरवेश पटले बताए.
शुरुआती जांच में गौवंश को बिना चारा-पानी के क्रूरतापूर्वक परिवहन कर कत्लखाने ले जाने की बात सामने आई। रिपोर्ट पर साजा पुलिस ने छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 4, 6, 10 तथा पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11(1)(घ) के तहत जुर्म दर्ज कर जांच शुरु की.
इस मामले की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई. जिसके बाद पुलिस अधीक्षक त्रिलोक बंसल (भापुसे) के निर्देश, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. हरीश यादव एवं एसडीओपी बेरला रूचि वर्मा के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी निरीक्षक जनक साहू ने टीम के साथ जांच की.
गिरफ्तार आरोपी जगजीवन अनंत उम्र 45 साल निवासी बरहट्ठी, थाना कवर्धा, जिला कबीरधाम और गिरवेश पटले 47 साल, सुंदर सिंह यादव उम्र 35 साल और रामबगस वलके उम्र 35 साल निवासी डोगरिया, थाना बिरसा, जिला बालाघाट (म.प्र.) हैं.
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