बैंक मैनेजर ने बड़े खाताधारकों को 10% मंथली प्रॉफिट का दिया झांसा, चेक लेकर मुख्य आरोपी के खाते में पहुंचाया रकम, DFC बैंक का अधिकारी गिरफ्तार
A bank manager lured large account holders with the promise of a 10% monthly profit; he took their cheques and transferred the funds into the main accused's account. A DFC Bank official has been arrested.
दुर्ग/भिलाईनगर : गोल्ड ईटीवी में निवेश कर हर महीने 10% फायदा दिलाने का झांसा देकर निवेशकों से रकम लेने के मामले में सुपेला पुलिस ने HDFC बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर राजकुमार तिवारी (37) को गिरफ्तार किया है. आरोपी अपने बैंक पद का फायदा उठाकर बड़ी रकम वाले खाताधारकों की जानकारी हासिल करता था और उन्हें ज्यादा फायदा का लालच देकर निवेश के लिए तैयार करता था। आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है.
मिली जानकारी के मुताबिक सेक्टर-7 भिलाई निवासी राजू नामदेव ने थाना सुपेला में शिकायत दर्ज कराई कि आरोपी योगेश साहू और अन्य लोगों ने निवेश पर हर महीने 10% फायदा देने का भरोसा दिलाया. निवेश योजना को विश्वसनीय बताने के लिए अन्य ग्राहकों के बैंक खातों के स्टेटमेंट भी दिखाए गए. इसके बाद प्रार्थी ने 21 मार्च 2025 को 15 लाख रुपये आरोपियों द्वारा बताए गए बैंक खाते में ट्रांसफर किए.
शुरुआत में निवेश की रकम पर लाभांश दिया गया. लेकिन कुछ समय बाद भुगतान बंद कर दिया गया. रकम वापस करने का आश्वासन दिया जाता रहा. बाद में प्रार्थी को पता चला कि अन्य लोगों से भी इसी तरह बड़ी रकम ली गई है.
बैंक पद का उठाया फायदा
जांच के दौरान पुलिस ने प्रार्थी सहित अन्य निवेशकों के बयान दर्ज किए और बैंक खातों और लेन-देन की जांच की. निवेशकों मोहम्मद रफी, साधना मिश्रा, शिबा शेख सहित अन्य के बयान और दस्तावेजों के आधार पर राजकुमार तिवारी की भूमिका सामने आई.
राजकुमार तिवारी HDFC बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर के पद पर रहते हुए बड़े रकम वाले खाताधारकों की जानकारी जुटाता था. इसके बाद ऐसे ग्राहकों को गोल्ड ईटीवी में निवेश और हर महीने 10% फायदे का लालच दिया जाता था.
मुख्य आरोपी के खाते में जमा कराता था चेक
जांच में पुलिस को ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि राजकुमार तिवारी निवेशकों से चेक लेकर उन्हें मुख्य आरोपी योगेश साहू के खाते में जमा कराता था. वहीं निवेशकों का भरोसा बनाए रखने के लिए शुरुआती दौर में लाभांश की राशि अपने खाते से भुगतान करता था.
पुख्ता सबूत मिलने के बाद सुपेला पुलिस ने राजकुमार तिवारी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया। मामले में आगे की जांच और सबूत संकलन जारी है. पुलिस ने बताया कि प्रकरण थाना सुपेला के अपराध क्रमांक 961/2026 में धारा 318(2), 318(4), 61(2), 111(4) बीएनएस के तहत दर्ज है.
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