हाथी के दांत को बेचने की फिराक में 2 आरोपी और उड़न गिलहरी की खाल-मोर के पैर और कोटरी के सिंग के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार, एंटी पोचिंग टीम का एक्शन

Two accused trying to sell elephant tusks and three smugglers arrested with flying squirrel skin, peacock feet and kothari horns, in action by anti-poaching team.

हाथी के दांत को बेचने की फिराक में 2 आरोपी और उड़न गिलहरी की खाल-मोर के पैर और कोटरी के सिंग के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार, एंटी पोचिंग टीम का एक्शन

गरियाबंद-धमतरी : उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व की एंटी पोचिंग टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जंगली हाथी के दांत की अवैध तस्करी के मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. ये आरोपी करीब 5 साल पहले खेत में मिले हाथी के टूटे दांत को छिपाकर रखे हुए थे और अब उसे बेचने की फिराक में थे.
वन विभाग को मिली गोपनीय खबर के आधार पर 20 मार्च 2026 को कुल्हाड़ीघाट क्षेत्र में छापेमारी की गई, कार्रवाई के दौरान ग्राम कुल्हाड़ीघाट निवासी पदमन कमार पिता सुकालु कमार के घर की तलाशी ली गई, जहां दीवार में छिपाकर रखा गया हाथी का एक टूटा दांत बरामद हुआ, यह दांत लगभग 10 सेमी लंबा और 4.30 सेमी व्यास का है,
तलाशी के दौरान जंगली हाथी के दांत 1 (लम्बा. 10 सेमी, गोलाई 13 सेमी. व्यास 4.30 सेमी.), धनुष 2 नग, तीर 12 नग, घुरू 1 नग, चिड़िया मारने का धनुष 1, गुलेल 2, जंगली सुअर का दांत 1 नग, जंगली सुअर का बाल 1 गुच्छा बरामद हुआ. जिसे संबंधित परिसर रक्षी के द्वारा जप्ती किया गया और पदमन एवं उसके अन्य दो साथी पुसऊराम पिता गंगाराम जाति कमार ग्राम सिहार एवं सुखचंद नेताम पिता रतन सिंग जाति कमार ग्राम कठवा के खिलाफ जुर्म दर्ज किया गया.
दो आरोपियों पुसऊराम पिता गंगाराम जाति कमार ग्राम सिहार, सुखचंद नेताम पिता रतन सिंग जाति कमार ग्राम कठवा के खिलाफ वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 9, 39, 44, 49 (ख), 50, 51 एवं 52 के तहत् गिरफ्तार कर व्यवहार न्यायालय राजिम, जिला गरियाबंद के सामने पेश किया गया.जहां से 14 दिन के रिमांड पर जिला जेल गरियाबंद में भेजा गया. फरार आरोपी पदमन पिता सुकालू कमार ग्राम कुल्हाड़ीघाट को अलग से गिरफ्तार कर  न्यायालय के सामने पेश किया जाएगा.
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दुसरा मामला
इसी तरह एक अन्य मामले में उदंती सीतानदी टाइगर रिज़र्व की एंटी पोचिंग टीम को मिली गोपनीय खबर के आधार पर ग्राम कुल्हाड़ीघाट निवासी गंगाधर पिता सोपसिंह मरकाम के घर बाड़ी की विधिवत तलाशी ली गई. तलाशी से उड़न गिलहरी का खाल (स्कीन) 1 नग, मोर का पैर 1 नग, कोटरी सींग 1 नग बरामद हुआ। जिसे संबंधित परिसर रक्षी के द्वारा जप्त किया गया. गंगाधर पिता सोपसिंग गोंड़ , गंगाराम पिता रिषुराम कमार  एवं जयसिंह पिता बलीराम सोरी जाति कमार तीनों ग्राम कुल्हाड़ीघाट के खिलाफ वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 9, 27,29, 39, 44, 49 (ख), 50, 51 एवं 52 के तहत् वन जुर्म दर्ज किया गया.आरोपियों को 14 दिनों के लिए न्यायिक रिमांड पर जेल भेक दिया गया.
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