नकली गोल्ड फ्लैक बेचने का आरोपी रोशन चॉदवानी  गिरफ्तार, 474000 की नकली सिगरेट बरामद, इधर  महादेव पान मसाला सेंटर में रेड, जखीरा बरामद

Roshan Chadwani, accused of selling fake gold flakes, arrested; fake cigarettes worth Rs 474,000 recovered; raid at Mahadev Pan Masala Centre, huge cache recovered

नकली गोल्ड फ्लैक बेचने का आरोपी रोशन चॉदवानी  गिरफ्तार, 474000 की नकली सिगरेट बरामद, इधर  महादेव पान मसाला सेंटर में रेड, जखीरा बरामद

नकली गोल्ड फ्लैक बेचने वाला आरोपी गिरफ्तार, 474000 रू के नकली सिगरेट बरामद
बिलासपुर : छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में डुप्लीकेट गोल्ड फ्लैक कंपनी की सिगरेट का भंडाफोड़ हुआ है. व्यापार विहार स्थित मालधक्का में नकली सिगरेट की सप्लाई हो रही थी. दिल्ली आईटीसी की टीम ने ग्राहक बनकर नकली सिगरेट की बड़ी खेप पकड़ी है. व्यापार विहार इलाके में एक व्यापारी के पास से करीब 5 लाख रुपए की 4 कार्टून सिगरेट बरामद किया गया है. यह कारोबारी शहर में छोटे-बड़े दुकानदारों को थोक में सिगरेट सप्लाई कर रहा था. मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है.
मिली जानकारी के मुताबिक 16 अप्रेल 2026 को ITC Limited कंपनी की टीम और थाना सिविल लाईन पुलिस की सयुक्त टीम के द्वारा आरोपी रोशन चॉदवानी के किराये का गोडाउन नगर निगम कॉलोनी महाराणा प्रताप चौक के पास बिलासपुर में जाकर रेड कार्यावाही कर रखे कार्टून को चेक किया गया जो आरोपी के द्वारा आपने गोडाउन में नकली गोल्ड फैलेक का स्टाक रखकर फेरी कर बेचना पाए जाने पर आरोपी के खिलाफ धारा 318(4),349 बीएनएस 63,64 का.रा.अधि.1957,104 ट्रेड मार्क अधि 1999 के तहत जुर्म दर्ज कर आरोपी को 16 अप्रेल 2026 को गिरफतार कर न्यायिक रिमांण्ड पर पेश किया गया है.
जप्त सामान
1. 4 कार्टन कुल 1220 नग डिब्बी नकली गोल्ड फ्लैक सिगरेट कीमत 474000 रुपए
आरोपी
रोशन चांदवानी पिता बलराम चांदवानी उम्र 26 साल निवासी प्रिया ऐलन हाईटस गौरव पथ थाना सिविल लाईन बिलासपुर छत्तीसगढ़
ताजा खबर से जुड़ने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें
https://chat.whatsapp.com/CvTzhhITF4mGrrt8ulk6CI?mode=gi_t

महादेव पान मसाला सेंटर में रेड, बड़ा जखीरा बरामद
रायगढ़ : थाना चक्रधरनगर पुलिस ने कॉपीराइट और ट्रेडमार्क उल्लंघन के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई. पुलिस ने चक्रधरनगर क्षेत्र के सिंधी कॉलोनी पक्की खोली स्थित “महादेव पान मसाला” सेंटर एवं उसके गोदाम में छापेमारी कर असली ब्रांड से मिलते-जुलते नकली सिगरेट उत्पादों का बड़ा जखीरा जब्त किया है. जिसकी कुल कीमत करीब 61,310 रुपये है.
इस मामले में आईटीसी कंपनी के अधिकृत प्रतिनिधि सदानंद मिश्रा, नई दिल्ली द्वारा दी गई लिखित शिकायत पर कार्रवाई की गई. शिकायतकर्ता ने बताया कि कंपनी काफी समय से तंबाकू निर्माण और वितरण व्यवसाय में एक सक्रिय और प्रतिष्ठित उपस्थिति बनाए रखी है. आईटीसी ने तंबाकू उद्योग में गोल्ड फ्लेक, फ्लेक और कैपस्टन सहित कई अन्य प्रमुख ब्रांडों के स्वामित्व रखा है.
कंपनी को रायगढ़ में बड़े पैमाने पर नकली सिगरेट उत्पादों की बिक्री की खबर मिली. उन्होंने एसएसपी शशि मोहन से संपर्क किया. एसएसपी रायगढ़ के मार्गदर्शन पर पुष्टि के लिए 15 अप्रैल को गोपनीय तरीके से सिगरेट के नमूने खरीदे गए. जिसमें गोल्ड फ्लेक ब्रांड के पैकेट में लोगो और फॉन्ट में स्पष्ट गड़बड़ी पाई गई. इसके अलावा “गोल्ड विमल” जैसे उत्पाद भी कंपनी के पंजीकृत ट्रेडमार्क का उल्लंघन करते पाए गए. जो प्रथम दृष्टया धोखाधड़ी को दर्शाते हैं.
सीएसपी मयंक मिश्रा के नेतृत्व में चक्रधरनगर पुलिस ने रेड कार्रवाई की. इस दौरान आईटीसी कंपनी की टीम भी मौके पर थी. मौके पर पाया गया कि “महादेव पान मसाला” सेंटर का संचालक लक्ष्मण दास जय सिंह द्वारा नकली सिगरेट उत्पादों का संग्रहण और थोक वितरण किया जा रहा था. जिससे कंपनी की बौद्धिक संपदा को नुकसान पहुंचाने के साथ उपभोक्ताओं को भी गुमराह किया जा रहा था.
रेड के दौरान दुकान एवं गोदाम से नकली सिगरेट के कई ब्रांडों के बड़ी तादाद में पैकेट जब्त किए गए. जिनमें नकली गोल्ड विमल पैकेट 920 डिब्बा, गोल्ड फ्लैक किंग 111 डिब्बे, गोल्ड फ्लैक किंग 96 डिब्बा, व्हाइट फ्लेक्स 274 डिब्बा, गोल्ड किंग 4 डिब्बे, गोल किंग 307 नग खुला को जप्त किया गया इन उत्पादों के असली उत्पादों की कुल 61,310 रुपए बताया जा रहा है. जिसकी जप्ती की गई है.
आरोपित लक्ष्मण दास जय सिंह पिता किशन चंद जय सिंह उम्र 52 साल निवासी 350/2 चक्रधरनगर सिंधी कॉलोनी पक्की खोली थाना चक्रधरनगर जिला रायगढ़ के खिलाफ पुख्ता सबूत पाए जाने पर थाना चक्रधरनगर में अपराध क्रमांक 161/2026 धारा 318(1), 349 बीएनएस, ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 की धारा 103, 104 एवं कॉपीराइट अधिनियम 1957 की धारा 63, 64 के तहत जुर्म दर्ज कर गिरफ्तार किया गया है. और न्यायिक रिमांड पर भेजा गया. उल्लेखनीय है कि जिले में ट्रेडमार्क अधिनियम के तहत यह पहली बड़ी कार्रवाई है.
आरोपी
लक्ष्मण दास जय सिंह पिता किशन चंद जय सिंह उम्र 52 साल निवासी 350/2 चक्रधरनगर सिंधी कॉलोनी पक्की खोली थाना चक्रधरनगर जिला रायगढ़
ताजा खबर से जुड़ने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें
https://chat.whatsapp.com/CvTzhhITF4mGrrt8ulk6CI?mode=gi_t