ब्राह्मण समाज पर टिप्पणी पड़ी भारी, रायपुर कोर्ट में दर्ज हुई शिकायत, अनुराग कश्यप के खिलाफ गैर जमानती FIR का आदेश जारी

Comment on Brahmin community proved costly, complaint filed in Raipur court, order of non-bailable FIR issued against Anurag Kashyap

ब्राह्मण समाज पर टिप्पणी पड़ी भारी, रायपुर कोर्ट में दर्ज हुई शिकायत, अनुराग कश्यप के खिलाफ गैर जमानती FIR का आदेश जारी

रायपुर : गरियाबंद बॉलीवुड के चर्चित फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप एक बार फिर विवादों में हैं. इस बार मामला बेहद गंभीर है. ब्राह्मण समाज पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर कश्यप खुद कोर्ट के शिकंजे में आ गए हैं. रायपुर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आकांक्षा बेक की अदालत ने अनुराग कश्यप के खिलाफ BNS की धारा 196, 299 और 353 के तहत FIR दर्ज करने का आदेश जारी कर दिया है.
इस विवाद की शुरुआत तब हुई जब हाईकोर्ट अधिवक्ता अंजिनेश अजय शुक्ला ने अदालत में केस दाखिल किया. उन्होंने बताया कि अनुराग कश्यप का बयान विशेष समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत करता है. और इससे सामाजिक वैमनस्य फैल सकता है. शुक्ला ने साफ़ किया कि जिन धाराओं में जुर्म दर्ज होगा. उनमें कोई समझौता नहीं किया जा सकता है. कोर्ट ने भी उनके तर्कों से सहमति जताई और रायपुर के सिविल लाइन थाना को FIR दर्ज करने के निर्देश दिए.
अनुराग कश्यप के बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ. ब्राह्मण समाज पर दिए इस बयान ने पूरे देश भर में रोष की लहर फैला दी. समाज के कई वर्गों ने इसे धार्मिक अपमान बताते हुए कार्यवाही की मांग की.
अदालत के आदेश के बाद पुलिस कार्रवाई तेज हो सकती है. यह मामला एक बार फिर सेलेब्रिटीज द्वारा दिए गए सार्वजनिक बयानों की जिम्मेदारी पर बहस को जन्म दे सकता है.
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