मां-बेटी के सामने खूनी वारदात, शराब पीने से पत्नी ने मना किया तो गला रेतकर उतारा मौत के घाट, आरोपी पति राजू गिरफ्तार

A murderous incident took place in front of the mother and daughter. When the wife refused to let him drink, the husband slit her throat and killed her. The accused, Raju, was arrested.

मां-बेटी के सामने खूनी वारदात, शराब पीने से पत्नी ने मना किया तो गला रेतकर उतारा मौत के घाट, आरोपी पति राजू गिरफ्तार

बेमेतरा : थाना नवागढ़ क्षेत्र के ग्राम नांदल निवासी आरोपी राजू साहू उम्र 40 साल को पुलिस टीम ने अपनी पत्नी की हत्या के मामले में गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया है. आरोपी ने घरेलू विवाद के चलते अपनी पत्नी धनेश्वरी साहू की गला रेतकर हत्या कर दी थी.
मिली जानकारी के मुताबिव 21 सितम्बर 2025 को प्रार्थिया श्रीमती फूल बाई साहू उम्र 58 साल निवासी नांदल ने थाना नवागढ़ में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 21 सितम्बर 2025 को सुबह अपने छोटे लड़का बलराम साहू के घर पर थी. दोपहर करीब 1 बजे मेरी नतनीन कुमारी मेरे छोटे लडका के घर आकर बताई कि पापा, मम्मी को हमारे घर के कमरे में मारपीट और झगडा कर रहे हैं.जल्दी घर चलो कहने पर अपने नतनीन के साथ लड़का राजू साहू के घर आकर देखी तो उसका बेटा राजू साहू अपनी पत्नी धनेश्वरी साहू से झगड़ा कर रहा था. झगड़े के दौरान आरोपी ने गुस्से में आकर लोहे की धारदार छुरी से पत्नी के गले पर वार कर उसकी हत्या कर दी और फरार होने का प्रयास किया.
घटना की खबर पर थाना नवागढ़ पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए धारा 103(1) BNS के तहत जुर्म दर्ज कर जांच शुरु की.
घटना की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रामकृष्ण साहू (भा.पु.से.) के निर्देशन, अति. पुलिस अधीक्षक श्रीमती ज्योति सिंह के मार्गदर्शन और अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) बेमेतरा श्रीमती कौशिल्या साहू के नेतृत्व में थाना प्रभारी नवागढ़ उप निरीक्षक अलील चंद एवं उनकी टीम ने विवेचना की.
जांच में आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई. जिसमें आरोपी ने जुर्म करना कबूल हुए बताया कि शराब सेवन को लेकर पति-पत्नी के बीच लगातार विवाद होता था. इसी निजी विवाद के चलते उसने वारदात को अंजाम दिया. आरोपी की निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल लोहे की धारदार छुरी जब्त की गई.
आरोपी राजू साहू पिता कन्हैया साहू उम्र 40 साल निवासी ग्राम नांदल थाना नवागढ़, को गिरफ्तार कर 22 सितम्बर 2025 को अदालत में न्यायिक रिमांड पर पेश किया गया.
इस कार्यवाही में थाना प्रभारी नवागढ़ उप निरीक्षक अलील चंद, सउनि दीनानाथ सिन्हा, प्रधान आरक्षक गोपाल ध्रुव, अजय बंजारे, अशोक तिर्की, ओम प्रकाश मनहरे, आरक्षक राजेन्द्र साहू, ओंकार निर्मलकर, मेलाराम यादव, रविकांत चंद्रवंशी, कैलाश पाटिल, राज आडिल, सुरेश साहू, भुपेन्द्र चंद्रवंशी सहित थाना नवागढ़ के समस्त पुलिस स्टाफ का महत्वपूर्ण योगदान रहा.
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