अवैध शिकार के दौरान युवक की सीने में गोली लगने से मौत, खून के निशान मिटाने गोबर से कराई लिपाई, दी धमकी, जबरन कराया अंतिम-संस्कार, 12 आरोपी गिरफ्तार
Youth dies after being shot in the chest during illegal hunting; cow dung used to smear over and erase bloodstains; threats issued; cremation forced; 12 accused arrested.
गौरेला-पेंड्रा-मरवाही : गौरेला थाना क्षेत्र के दरमोहली गांव में अवैध शिकार के दौरान एक युवक की गोली लगने से मौत हो गई. पुलिस ने करीब 20 दिन बाद इस मामले का खुलासा करते हुए 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों ने घटना के बाद सबूत मिटाने और मामले को छिपाने का प्रयास किया था. उन्होंने मृतक के परिजनों को जान से मारने की धमकी भी दी थी. पुलिस ने आरोपियों के पास से घटना में इस्तेमाल की गई एक भरमार बंदूक, एक एयर गन और तीन मोबाइल फोन जब्त किया है.
मिली जानकारी के मुताबिक 28 जून 2026 को ग्राम कोटवार हरिश्चंद्र पनिका ने पुलिस को खबर दी कि दरमोहली निवासी सरवन सिंह कुशराम की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है. परिजनों ने पुलिस को बताए बिना जल्दबाजी में उसका अंतिम संस्कार कर दिया था.
शुरुआती पूछताछ में परिजनों ने सरवन की मौत पेट दर्द और खून की उल्टी से बताई. हालांकि घटनास्थल पर कमरे में खून के धब्बे मिलने से पुलिस को शक हुआ. पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू की.
जांच के दौरान 17 जुलाई को मृतक के बड़े भाई पवन सिंह ने पुलिस को असल घटना की जानकारी दी. उसने बताया कि 27 जून को गांव के कुछ लोग उसे जंगल ले गए थे. वहां सरवन सिंह का शव पड़ा था. मौजूद लोगों ने कबूल किया कि वे सभी जंगल में जंगली जानवर का अवैध शिकार करने गए थे. इसी दौरान रामायण सिंह कुशराम द्वारा चलाई गई भरमार बंदूक की गोली सरवन सिंह के सीने में लग गई. गोली लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई.
घटना के बाद सभी आरोपी पवन सिंह से माफी मांगने लगे. उन्होंने पुलिस को जानकारी न देने का दबाव बनाया. जब पवन सिंह ने इसका विरोध किया. तो उसे गोली मारने की धमकी दी गई. बाद में मृतक के पिता देवशरण सिंह को भी जंगल बुलाकर धमकाया गया. डर की वजह से परिवार ने पुलिस को बीमारी से मौत होने की झूठी जानकारी दी. अगले दिन आरोपियों की मौजूदगी में शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया. जिससे पोस्टमार्टम नहीं हो सका.
मर्ग जांच और गवाहों के बयानों के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की. पुलिस ने हत्या, साक्ष्य मिटाने, आपराधिक धमकी और आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत जुर्म दर्ज किया. रामायण सिंह कुशराम, संतलाल सिंह धुर्वे, लक्ष्मण यादव, कमलेश कुमार सलाम, कैलाश सिंह, अर्जुन सिंह, बलराम सिंह गोंड, अवधराज उर्फ अधरू गोंड, सुरजन सिंह धुर्वे, बैधा उर्फ बेदराम गोंड, भान सिंह उर्फ भानू और मुरारी गोंड सहित 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है.
आरोपी
01 रामायण सिंह कुशराम पिता सुखराम उम्र 42 साल साकिन दरमोहली खेरवाटोला थाना गौरेला
02 आरोपी संतलाल सिंह धुर्वे पिता छोटैलाल उम्र 39 साल साकिन पंडरीपानी रौउनाटोला थाना जैतहरी जिला अनूपपुर मध्य प्रदेश
03 लक्ष्मण यादव पिता स्व परसराम उम्र 42 साल साकिन दरमोहली सडकटोला थाना गौरेला
04 कमलेश कुमार सलाम पिता स्व भवन सिंह उम्र 38 साल साकिन दरमोहली खैरवाटोला
05 कैलाश सिंह पिता अंगद सिंह उम्र 37 साल साकिन टंगियामौहा दरमोहली
06 अर्जुन सिंह पिता स्व धरम सिंह उम्र 41 साल साकिन पडखुरी बडवाशन टोला
07 बलराम सिंह गोंड उर्फ कुमरिहा पिता ददूआ सिंह गोंड 50 साल साकिन पडखुरी
08 अवध राज उर्फ अधरू गोंड पिता हरदलाल गोड उम्र 50 साल साकिन पडखुरी
09 सुरजन सिंह धुर्वे पिता मंगल सिंह धुर्वे उम्र 38 साल साकिन पडखुरी,
10 बैधा उर्फ बेदराम गोंड पिता पलटु सिंह उम्र 50 साल साकिन पडखुरी
11 भान सिंह उर्फ भानू पिता पलटू उम्र 44 साल साकिन पडखुरी
12 मुरारी गोंड पिता जवाहर गोंड उम्र 33 साल साकिन पडखुरी थाना गौरेला
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