ग्राम सचिव पर मारपीट का आरोप, पेड़ काटने के विवाद में खेत मालिक को डंडे से जमकर  पिटाई, जान से मारने की धमकी देने पर एफआईआर दर्ज, जांच जारी

Village secretary accused of assault, farm owner beaten with a stick over tree cutting dispute, FIR registered for threatening to kill, investigation underway

ग्राम सचिव पर मारपीट का आरोप, पेड़ काटने के विवाद में खेत मालिक को डंडे से जमकर  पिटाई, जान से मारने की धमकी देने पर एफआईआर दर्ज, जांच जारी

गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही : पेण्ड्रा थाना क्षेत्र के अंतर्गत भर्रापारा में ‘अधिया’ (बटाई) पर दी गई जमीन पर पेड़ काटने को लेकर विवाद का मामला सामने आया है. इस मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि मुख्य आरोपी ग्राम सेमरा का पंचायत सचिव है. आरोप है कि सचिव ने अपने साथी के साथ मिलकर खेत मालिक को भद्दी गालियां दीं. डंडे से उसकी जमकर पिटाई की और जान से मारने की धमकी दी. पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर ग्राम सचिव सहित दोनों आरोपियों के खिलाफ बीएनएस (BNS) की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है.
मिली जानकारी के मुताबिक पेण्ड्रा थाना में शिकायतकर्ता: अमन साहू उम्र 27 साल निवासी वार्ड नंबर 10, पेण्ड्रा ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि 20 अप्रैल 2026, को सुबह करीब  11:30 बजे अपनी पैतृक जमीन (खसरा नंबर 2805) में लगे पेड़ कटवाने के लिए गया हुआ था. पीड़ित ने बताया कि उसने यह जमीन ग्राम सेमरा के सचिव किशन राठौर और रोहित राठौर को ‘अधिया’ पर खेती के लिए दी हुई थी.
जब अमन पेड़ कटवाने लगा तो ग्राम सचिव किशन राठौर और रोहित राठौर ने यह कहते हुए काम रोक दिया कि “हम अभी अधिया के तौर पर जमीन बो-खा रहे हैं. तुम अभी पेड़ नहीं काट सकते.” इसी बात पर विवाद बढ़ गया. आरोप है कि पंचायत सचिव जैसे जिम्मेदार पद पर बैठे किशन राठौर ने दबंगई दिखाते हुए अमन साहू को भद्दी-भद्दी गालियां देनी शुरु कर दीं. जब उसने विरोध किया तो आरोपियों ने हाथ-मुक्के और डंडे से मारपीट की.
मारपीट में अमन के बाएं हाथ और पीठ पर गंभीर चोटें आई हैं. वहां मौजूद बल्ली जायसवाल और अमन के भाई आकाश साहू ने किसी तरह बीच-बचाव कर उसकी जान बचाई.
इस घटना के बाद पीड़ित ने दोपहर 2:50 बजे पेण्ड्रा थाने पहुंचकर मामले की लिखित शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने ग्राम सचिव किशन राठौर और रोहित राठौर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की निम्नलिखित धाराओं के तहत जुर्म दर्ज कर लिया है. धारा 115(2): स्वेच्छा से चोट पहुंचाना, धारा 296: अश्लीलता / गाली-गलौज करना, धारा 3(5): सामान्य आशय (एक से ज्यादा लोगों की मिलीभगत), धारा 351(3): आपराधिक धमकी (जान से मारने की धमकी)...
एक पंचायत सचिव पर इस तरह की गंभीर धाराओं में मामला दर्ज होने से इलाके में चर्चा का विषय बन गया है. पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए विवेचना शुरू कर दी है.
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