दो साल तक शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण, चार माह की गर्भवती होने पर विवाह करने से इंकार, आरोपी छोटू 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार
Sexual exploitation for two years under the false promise of marriage; refusal to marry after the victim became four months pregnant—accused Chhotu arrested within 24 hours.
रायगढ़ : अभियान संवेदना के तहत महिला संबंधी अपराधों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए चौकी खरसिया पुलिस ने नाबालिग लड़की का शारीरिक शोषण किए जाने की शिकायत पर आरोपी युवक छोटू राजपूत को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है. आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) एवं पॉक्सो एक्ट के तहत जुर्म दर्ज कर कार्रवाई की गई है.
मिली जानकारी के मुताबिक 14 अक्टूबर 2026 को पीड़िता ने पुलिस चौकी खरसिया में आवेदन देकर खरसिया निवासी छोटू राजपूत के खिलाफ शादी का झांसा देकर पिछले करीब दो साल तक शारीरिक शोषण करने की शिकायत दर्ज कराई.
पीड़िता ने बताया कि सितंबर 2024 में खरसिया के अटल आवास क्षेत्र में रहने वाले छोटू राजपूत से उसका परिचय हुआ था. आरोपी ने अपना मोबाइल नंबर देकर उससे बातचीत शुरु की. पीड़िता के मुताबिक 22 सितंबर 2024 को आरोपी उसे घुमाने के बहाने खरसिया के जंगल की तरफ ले गया और शादी करने का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए. इसके बाद भी आरोपी ने कई बार उसका शारीरिक शोषण किया. पीड़िता ने बताया कि वह करीब चार माह की गर्भवती है और अब आरोपी शादी करने से इंकार कर रहा है.
पीड़िता के आवेदन पर चौकी खरसिया, थाना खरसिया में आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 528/2026, धारा 64(2)(m) भारतीय न्याय संहिता (BNS) और धारा 4 एवं 6 पॉक्सो एक्ट के तहत जुर्म दर्ज किया गया. पुलिस टीम ने आरोपी छोटू राजपूत पिता शौकी लाल राजपूत उम्र 30 साल निवासी वार्ड नम्बर 8 अटल आवास खरसिया के घर दबिश देकर उसे हिरासत में लिया और पूछताछ के लिए थाना लाया. आवश्यक वैधानिक एवं मेडिकल औपचारिकताएं पूरी करने के बाद आरोपी को अदालत में पेश किया गया. जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया.
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