इंस्टाग्राम में दोस्ती, अविवाहित बताकर शादी का झांसा, युवती का शारीरिक शोषण, गर्भवती होने पर धोखा, 24 घंटे के भीतर आरोपी सागर गिरफ्तार

Friendship formed on Instagram; accused feigned bachelorhood and promised marriage, sexually exploited the young woman, and betrayed her after she became pregnant; accused Sagar arrested within 24 hours.

इंस्टाग्राम में दोस्ती, अविवाहित बताकर शादी का झांसा, युवती का शारीरिक शोषण, गर्भवती होने पर धोखा, 24 घंटे के भीतर आरोपी सागर गिरफ्तार

रायगढ़/धरमजयगढ़ : एसएसपी शशि मोहन सिंह के दिशा निर्देशन पर संचालित “अभियान संवेदना” के तहत पूंजीपथरा पुलिस ने महिला संबंधी अपराध में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया. आरोपी ने युवती को शादी का झांसा देकर उसका शारीरिक शोषण किया और बाद में शादी करने से इंकार कर दिया था.
मिली जानकारी के मुताबिक थाना धरमजयगढ़ क्षेत्र की रहने वाली 22 साल की युवती ने 11 जून 2026 को थाना पूंजीपथरा में रिपोर्ट दर्ज कराई कि फरवरी 2025 में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम के जरिए उसकी पहचान सागर सारथी पिता हबूचंद सारथी, उम्र करीब 25 वर्ष, निवासी ग्राम चांदागढ़ (तमता), तहसील पत्थलगांव, जिला जशपुर (छ.ग.) से हुई थी. बातचीत के दौरान आरोपी ने खुद को अविवाहित बताया और तराईमाल स्थित प्लांट में कार्यरत होना बताया. आरोपी लगातार युवती को पत्नी बनाकर रखने और शादी करने का भरोसा दिलाता रहा.
पीड़िता के मुताबिक 23 जुलाई 2025 को आरोपी ने उसे फोन कर तराईमाल बुलाया और मजदूर क्वार्टर में ले जाकर पत्नी बनाकर रखने का भरोसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित किया. इसके बाद आरोपी लगातार उसे अपने क्वार्टर में पत्नी की तरह रखकर उसका दैहिक शोषण करता रहा. अगस्त 2025 में जब युवती गर्भवती हो गई. तब आरोपी ने उसका पालन-पोषण नहीं कर पाने की बात कहते हुए उसे उसके घर धरमजयगढ़ भेज दिया.
पीड़िता ने बताया कि इसके बाद भी आरोपी उसके घर आता-जाता रहा और शादी करने की बात करता रहा. जब पीड़िता ने आरोपी से अपने साथ रखने की बात कही. तब आरोपी ने बताया कि उसकी पहली पत्नी गर्भवती है और उसका पीड़िता से कोई संबंध नहीं है. आरोपी ने पीड़िता से अपने परिजनों को किसी दुसरे से शादी करा देने की बात कहने को कहा और नहीं तो जान से मारकर फेंक देने की धमकी भी दी.
पीड़िता की रिपोर्ट पर थाना पूंजीपथरा में अपराध क्रमांक 141/2026 के तहत धारा 69 और 351(3) बीएनएस के अंतर्गत जुर्म दर्ज कर मामला जांच में लिया गया. महिला पुलिस अधिकारी द्वारा पीड़िता का बयान दर्ज कराया गया और उसका मेडिकल चेकअप कराया गया.
आरोपी की गिरफ्तारी के लिए फौरन टीम गठित कर दबिश दी गई. पुलिस टीम ने आरोपी को सिंघल पावर प्लांट लेबर कॉलोनी, तराईमाल से हिरासत में लिया. पूछताछ के दौरान आरोपी सागर सारथी ने पीड़िता के साथ प्रेम संबंध होने और उसे गर्भवती करने की बात कबूल की. आरोपी के खिलाफ पुख्ता सबूत पाए जाने पर आरोपी का मेडिकल चेकअप कराया गया और उसे गिरफ्तार कर अदालत में पेश कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया.
आरोपी
सागर सारथी पिता हबूचंद सारथी उम्र करीब 25 साल निवासी ग्राम चांदागढ़ (तमता), तहसील पत्थलगांव, जिला जशपुर (छ.ग.), हाल मुकाम सिंघल पावर प्लांट लेबर कॉलोनी, तराईमाल, थाना पूंजीपथरा, जिला रायगढ़
ताजा खबर से जुड़ने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें
https://chat.whatsapp.com/CvTzhhITF4mGrrt8ulk6CI?mode=gi_t