गौ-हत्या मामले में 2 गिरफ्तार, 49 किलो मांस जब्त, फरार आरोपियों की तलाश जारी, इधर मवेशियों को कत्लखाना ले जा रहे तीन लोगों को पुलिस ने पकड़ा

2 arrested in cow slaughter case, 49 kg meat seized, search for absconding accused continues, meanwhile police caught three people taking cattle to slaughter house

गौ-हत्या मामले में 2 गिरफ्तार, 49 किलो मांस जब्त, फरार आरोपियों की तलाश जारी, इधर मवेशियों को कत्लखाना ले जा रहे तीन लोगों को पुलिस ने पकड़ा

जशपुर : छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का गृह जिला जशपुर से बड़ी खबर है. गौ मांस खाने और बेचने के लिए एक ग्रामीण ने अपने ही काले रंग के मवेशी की हत्या कर दी. इस मामले मे पुलिस ने दो आरोपियो गिरफ्तार किया है. वहीं फरार आरोपियों की पुलिस सरगरमी से तलाश कर रही है. पुलिस ने सुधीर कुजूर उम्र 48 साल निवासी मयूरचुंदी खरवाडीपा थाना तपकरा और वीरसिंह कुजूर उम्र 55 साल निवासी मयूरचुंदी खरवाडीपा थाना तपकरा को गिरफ्तार किया है.
मिली जानकारी के मुताबिक गुरुवार 17 जुलाई 2025 को ग्राम मयूरचुंदी के ग्रामीणों से एसडीओपी कुनकुरी को खबर दी कि ग्राम मयूरचुंदी खरवाडीपा का सुधीर कुजूर अपने साथीगणों के साथ एक घर में गौ-वंश का वध कर उसके मांस को बेचने और खाने के लिए तैयार कर अपने घर में रखा हुआ है.
इस खबर पर पुलिस स्टाॅफ को मौके पर कार्यवाही के लिए रवाना किया गया. पुलिस स्टाॅफ द्वारा मौके पर जाकर घेराबंदी कर दबिश देकर सुधीर कुजूर और वीरसिंह कुजूर को हिरासत में लिया और उनके कब्जे से गौ-मांस, उसके अवशेष घटना में इस्तेमाल लोहे का औजार, तराजू बाट इत्यादि जब्त किया गया.
आरोपी सुधीर कुजूर ने पूछताछ के दौरान पुलिस को बताया कि बताया कि 16 जुलाई 2025 को शाम करीब 7 बजे वह अपने काला रंग के मवेशी को अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर अपने नव निर्मित मकान में टंगिया से वारकर वध कर दिया और उसका मांस खाने और बेचने के लिए रखा था. आरोपियों ने उसके अवशेष को जमीन में दफन कर दिया.
आरोपी के मेमोरंडम बयान के मुताबिक 49 किलोग्राम गौ-मांस, काटने का औजार, तराजू बाट इत्यादि पेश करने पर जब्त किया गया और गौ-मांस खरीदने वाले ग्राहक वीरसिंह कुजूर के कब्जे से 2 किलो गौ-मांस जब्त कर उसे भी गिरफ्तार किया गया. इस मामले के अन्य आरोपीगण फरार हैं. आरोपीगण सुधीर कुजूर एवं वीरसिंह कुजूर के खिलाफ जुर्म का सबूत पाये जाने पर उन्हें गुरुवार 17 जुलाई 2025 को ही गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया.
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बागबाहरा में मवेशियों को कत्लखाना ले जा रहे तीन लोगों को पुलिस ने पकड़ा

महासमुंद/बागबाहरा : छत्तीसगढ़ में महासमुंद जिले की बागबाहरा पुलिस ने मुखबिर की खबर पर मवेशियों को कत्लखाना ले जाने के आरोप में तीन को गिरफ्तार किया है.
मिली जानकारी के मुताबिक बागबाहरा पुलिस को 15 जुलाई 2025 को मुखबिर से खबर मिली कि कुछ लोग एक पिकअप वाहन में कुछ मवेशियों को ओड़िशा के कत्लखाना ले जाने के लिए रेलवे लाइन के किनारे बागबाहरा से दैहानीभाठा जाने वाले रास्ते की तरफ लेकर जा रहे हैं.
इस खबर पर पुलिस मुखबिर के बताए स्थान बागबाहरा से दैहानीभाठा जाने वाले रास्ते पर रेलवे पटरी के पास दैहानीभाठा के पहले बागबाहरा की तरफ से आ रही एक पिकअप वाहन नम्बर CG06  HA 3224 को रोककर चेक करने पर 3 व्यक्ति द्वारा मवेशियों को पिकअप नम्बर CG06  HA 3224 में ले जाते हुए मिले.
इस मामले में पुलिस ने घेराबंदी कर मौके पर कुल 3 लोगों के द्वारा 3  मवेशियों को शारीरिक यातना देते हुए लेकर जाते पकड़ा.
तीनों आरोपियों का नाम
टुकेश उर्फ रोहित कुमार आवडे पिता स्व खीरप्रसाद आवडे उम्र 27 साल पतेरापाली थाना बागबाहरा
राजकुमार साहू पिता जगदीश साहू उम्र 34 साल खैरटखुर्द थाना कोमाखान
चुम्मनलाल साहू पिता स्व तुलसीराम साहू उम्र 39 साल पटपरपाली थाना कोमाखान का बताया गया..
आरोपियों के कब्जे से ३ मवेशी कीमत 18000 रुपये, आरोपियों के द्वारा इस्तेमाल 3 नग मोबाईल 1 पोको कंपनी और एक पिकअप वाहन नम्बर CG06  HA 3224 कीमत 4,50,000 रूपये, जुमला कीमत 4,86,000/- रुपये को जप्त कर आरोपियों के खिलाफ धारा छ.ग. कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 6,10, पशु क्रुरूता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11, धारा 112 बीएनएस के का जुर्म दर्ज कर मामला जांच में लिया गया.
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