मवेशी चोरी और हत्या, दो आरोपी गिरफ्तार, मांस बेचने का आरोप, इधर गौवंश की तस्करी करने वालों के दो वाहनों को किया गया राजसात

Cattle theft and murder, two accused arrested, accused of selling meat, while two vehicles of cow smugglers were confiscated

मवेशी चोरी और हत्या, दो आरोपी गिरफ्तार, मांस बेचने का आरोप, इधर गौवंश की तस्करी करने वालों के दो वाहनों को किया गया राजसात

मवेशी चोरी और हत्या, दो आरोपी गिरफ्तार, मांस बेचने का आरोप

बलरामपुर : छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के राजपुर थाना क्षेत्र के ग्राम पहाड़खड़ुआ में मवेशी चोरी कर उसकी हत्या और मांस बेचने का मामला सामने आया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया.
मिली जानकारी के मुताबिक 27-28 अगस्त की रात ग्राम पहाड़खड़ुआ निवासी ननकु पिता भोगला उम्र 55 साल ने पुलिस को शिकायत दी कि उसके घर के बाहर बंधे मवेशी में से एक को अज्ञात आरोपी चुपचाप खोलकर जंगल ले गए और उसकी हत्या कर दी. आरोपियों ने मवेशी का मांस काटकर कुछ हिस्सा खुद शराब के साथ खाया और बाकी गांव में बेच दिया.
शिकायत मिलने पर राजपुर पुलिस ने जांच शुरु की और भारतीय दंड संहिता की धारा 325 बीएनएस एवं छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम की धारा 4 और 10 के तहत जुर्म दर्ज किया. तफ्तीश में पता चला कि परसापानी घोरघड़ी गांव के दो युवक इस वारदात में शामिल हैं. छापेमारी कर पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया.
पुलिस ने घटना में इस्तेमाल हथियार टांगी को भी जब्त कर लिया. और 29 अगस्त को दोनों आरोपियों को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया. पुलिस मामले की विस्तृत जांच कर रही है.
गिरफ्तार आरोपी
भुला पहाड़ी कोरवा, पिता विरसाय पहाड़ी कोरवा उम्र 35 साल
राजेश पहाड़ी कोरवा, पिता सुइयां पहाड़ी कोरवा उम्र 19 साल
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गौवंश तस्करी, दो वाहनों को किया राजसात

मुंगेली : मुंगेली जिले में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कुन्दन कुमार ने दो अलग-अलग मामलों में गौवंश परिवहन में उपयोग किए गए वाहनों को छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2014 एवं पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के प्रावधानों के तहत राजसात करने का आदेश पारित किया है.
थाना सिटी कोतवाली मुंगेली द्वारा अपराध क्रमांक 92/2025 में आरोपियों द्वारा पशु का वध कर मांस बेचने की खबर पर कार्यवाही की गई थी. जांच के दौरान इस्तेमाल वाहन नम्बर CG22 H 2146 को जब्त कर मामला दर्ज किया गया. जांच के बाद वाहन को राजसात करने का प्रस्ताव जिला दण्डाधिकारी के सामने पेश किया गया. जिस पर आदेश पारित करते हुए वाहन को शासन पक्ष में राजसात किया गया.
दूसरे मामले में थाना सिटी कोतवाली पुलिस ने अपराध क्रमांक 332/2025 में वाहन नम्बर CG12 S 1945 से गौवंश परिवहन किए जाने की खबर पर कार्यवाही की. जांच में पाया गया कि वाहन में 34 नग गौवंश अवैध तरीके से भरकर तस्करी की जा रही थी. पुलिस ने वाहन को जब्त कर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया. मामले की जांच के बाद जिला दण्डाधिकारी ने उक्त वाहन को भी राजसात करने का आदेश दिया. दोनों मामलों में न्यायालयीन कार्यवाही के बाद वाहनों का मूल्यांकन कर शासन की तरफ से नीलामी कर राशि शासकीय कोष में जमा कराई जाएगी.
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