रायपुर में अब तक 10 अभ्यर्थियों ने जमा किया नामांकन, चुनाव प्रचार के पर्चे-पोस्टर पर मुद्रक, प्रकाशक के नाम सहित संख्या भी छापना जरुरी

So far 10 candidates have submitted their nominations in Raipur it is necessary to print the number along with the name of the printer and publisher on the election campaign pamphlets and posters

रायपुर में अब तक 10 अभ्यर्थियों ने जमा किया नामांकन, चुनाव प्रचार के पर्चे-पोस्टर पर मुद्रक, प्रकाशक के नाम सहित संख्या भी छापना जरुरी

रायपुर दक्षिण उप निर्वाचन : अब तक 10 अभ्यर्थियों ने जमा किए नामांकन

रायपुर : रायपुर नगर (दक्षिण) उप निर्वाचन-2024 अंतर्गत अभी तक दस उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किया. 22 अक्टूबर को निर्दलीय अभ्यर्थी के रुप में नंदिनी नायक, रवि भोई, सैय्यद मुस्लीम, मो. नासीर मोहम्मद, रिजवाना, जुगराज जगत, राईट टू रिकाल पार्टी से चम्पालाल पटेल ने अपना नामनिर्देशन पत्र जमा किया.
उल्लेखनीय है कि रायपुर नगर (दक्षिण) उपनिर्वाचन 2024 के लिए उम्मीदवार 25 अक्टूबर 2024 तक अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं. शासकीय अवकाश दिवसों को छोड़कर कार्यालयीन दिवसों में सुबह 11 बजे से दोपहर तीन बजे तक नामांकन दाखिल किया जा सकता है. प्राप्त नामांकन पत्रों की संवीक्षा 28 अक्टूबर को की जाएगी. उम्मीदवार 30 अक्टूबर तक अपना नामाकंन वापस ले सकेंगे.
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चुनाव प्रचार के पर्चे-पोस्टर पर मुद्रक, प्रकाशक के नाम सहित संख्या भी छापना जरुरी

रायपुर : विधानसभा उपनिर्वाचन 2024 के दौरान राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों को प्रचार-प्रसार के लिए छपाये जाने वाले बैनर, पोस्टर आदि सामग्रियों में मुद्रक एवं प्रकाशक का नाम-पता और मुद्रित सामग्री की तादाद साफ छापनी होगी. इसके साथ ही मुद्रित सामग्री की चार प्रतियां और प्रकाशक मुद्रक का घोषणा पत्र मुद्रण के तीन दिन के अंदर कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छ.ग. रायपुर और एक प्रति जिला निर्वाचन कार्यालय को निर्धारित प्रारुप के साथ उपलब्ध कराना होगा.
रेडक्रॉस सभाकक्ष में रायपुर के प्रिंटिंग प्रेस प्रतिनिधियों और जिला निर्वाचन कार्यालय के अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक हुई. बैठक में मास्टर ट्रेनर्स ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 के तहत प्रचार सामग्रियों के मुद्रण के बारे में निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों की जानकारी उपस्थित प्रिटिंग प्रेस प्रतिनिधियों को दी.
उन्होनें यह भी हिदायत दी की इस बारे में आयोग के दिशा निर्देशों के उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाएगा और उल्लंघन कर्ताओं के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाएगी. बैठक में रायपुर के प्रिंटिंग प्रेसों के प्रतिनिधि मौजूद रहे.
विधानसभा उपनिर्वाचन के लिए कोई भी प्रिंटिंग प्रेस प्रकाशक द्वारा साइन की हुई घोषणा और प्रकाशक को व्यक्तिगत रूप से जानने वाले दो लोगों के हस्ताक्षर के बिना किसी भी निर्वाचन प्रचार सामग्री का मुद्रण नहीं करेंगे.
मुद्रण के बाद प्रिंटिंग प्रेस को मुद्रक द्वारा निर्धारित प्रपत्र में घोषणा सहित मुद्रित की गई सामग्री की चार प्रतियां तीन दिन के भीतर निर्वाचन कार्यालय में जमा करनी होगी.
निर्वाचन संबंधी किसी भी पंपलेट, पर्चे, पोस्टर आदि में धर्म, वंश, जाति, समुदाय या विरोधी के चरित्र हनन जैसी अपील मुद्रित नहीं की जाएगी. ऐसा करने पर संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी. मुद्रित प्रचार सामग्री का परिवहन अनुमति प्राप्त वाहन में ही किया जाये। किसी अन्य वाहन में परिवहन करने पर सामग्री सहित वाहन की भी जब्ती की कार्रवाई की जाएगी.
परिवहन वाहन में प्रकाशक-मुद्रक की घोषणा मुताबिक भी निर्धारित संख्या में सामग्री परिवहन की जाए. जांच के दौरान परिवहन वाहन में अतिरिक्त या अधिक संख्या में सामग्री मिलने पर भी जब्ती की कार्रवाई की जाएगी.
निर्वाचन संबंधी सामग्री के मुद्रण के बाद तीन दिवस के भीतर चार प्रतियां और प्रकाशक से मिली घोषणा निर्वाचन कार्यालय में जमा करने की जिम्मेदारी मुद्रक की होगी. इसके साथ ही मुद्रण के लिए ली गई राशि की जानकारी भी देनी होगी. सभी तरह की सामग्री के मुद्रण के लिए अलग-अलग जानकारी निर्धारित प्रपत्र में मुद्रक को निर्वाचन कार्यालय में देना होगा.
मुद्रक द्वारा छापी गई सामग्री को निर्वाचन कार्यालयों में किसी मुख्य स्थान पर प्रदर्शित किया जाएगा. निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन संबंधी पंपलेट, पर्चे, बैनर, पोस्टर आदि मुद्रण के संबंध में जारी निर्देशों का उल्लंघन करने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 127 क के तहत कार्यवाही की जाएगी. इसके उलंघन पर छह माह की सजा या दो हजार रूपये जुर्माना या दोनों भी किया जा सकता है.
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